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Girls Hostel: गर्ल्स हॉस्टल में अब तैनात रहेंगी महिला सुरक्षा रक्षक, लांड्री व अन्य पूरक सेवाओं के लिए केवल महिला आपूर्तिकर्ता

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छात्राओं के आने-जाने का भी होगा ब्यौरा

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मुंबई। राज्य के सभी गर्ल्स हॉस्टल में अब प्रशिक्षित महिला सुरक्षा रक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।(Girls Hostel) इसके साथ ही छात्राओं को लॉन्ड्री व अन्य पूरक सेवाओं के आपूर्ति की जिम्मेदारी केवल महिला आपूर्तिकर्ताओं पर ही रहेगी। इतना ही नहीं हॉस्टल से आने जानेवाली छात्राओं के समय का ब्योरा भी कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा। इसे लेकर उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी गर्ल्स हॉस्टलों के लिए नियमावली जाहिर कर दिया है।
मरीन लाइंस स्थित सावित्रीबाई फुले सरकारी हॉस्टल में एक छात्रा का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई। इस घटना के पृष्ठभूमि पर उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य में सभी हॉस्टलों की सुरक्षा के लिए नियमावली तैयार किया है राज्य में हॉस्टल की सुरक्षा की समीक्षा लेने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से किए जाने वाले उपायों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिश को लागू करने के लिए उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने मंजूरी दे दी है इसके तहत नई नियमावली तैयार की गई है।

अब विशाखा समिति, एंटी रैगिंग कमेटी और शिकायत पेटी

सभी गर्ल्स हॉस्टल में विशाखा समिति एंटी रैगिंग कमेटी और शिकायत पेटी का प्रबंधन किया जाना आवश्यक कर दिया गया है। इसके अलावा तत्काल संपर्क के लिए ई-मेल आईडी और संपर्क नंबर प्रकाशित करते हुए उस सूचना को छात्रावास परिसर में चस्पा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही छात्रावास की सुरक्षा की सतत समीक्षा के लिए एक छात्रावास सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक अध्यक्ष होंगे।

ये होंगे सुरक्षा के उपाय

छात्रावास के हाउसकीपर, अधीक्षक, वार्डन छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेंगे। प्रत्येक छात्रावास में मजबूत सुरक्षा दीवार बनाई जाए। पूरे छात्रावास परिसर, गैलरी क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पूरक सेवाओं के लिए यूनिवर्सिटी आनेवाले आपूर्तिकर्ताओं के लिए विशिष्ट समय निश्चित होगा। सुरक्षा गार्ड केवल होम गार्ड व गृह विभाग द्वारा प्रमाणित सेवा प्रदाताओं से ही रखे जाएंगे। एक निश्चित अवधि के बाद सुरक्षा गार्डों का तबादला किया जाएगा। कहा गया है कि एक भी सुरक्षा गार्ड स्थाई नहीं होना चाहिए। छात्रावास में विद्यार्थियों की उपस्थिति के संबंध में समय-समय पर अभिभावकों को रिपोर्ट दी जानी चाहिए। हर मंजिल पर आपातकालीन अलार्म बटन लगाए जाने चाहिए।

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