मुंबई। भारत चुनाव आयोग(Election commission of india)ने मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 पहचान पत्रों को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है और मतदाता इनमें से किसी एक को भी दिखाकर मतदान कर सकते हैं। मुंबई शहर कलेक्टर संजय यादव ने जानकारी दी है।
सोमवार को मुंबई शहर जिले में पांचवें चरण में चुनाव होने जा रहा है जिसकी तारीख 20 मई 2024 को निर्धारित गई है इस दिन सभी लोग अपने मतदार केंद्र पर मतदान करेंगे। निर्वाचन कार्यालय द्वारा सभी पंजीकृत मतदाताओं को मतदान केन्द्र, सूची भाग संख्या, मतदान तिथि, समय आदि की जानकारी वाली मतदाता पर्चियां वितरित की जा रही हैं।
कलेक्टर यादव ने बताया कि जिन मतदाताओं के पास फोटोग्राफिक मतदाता पहचान पत्र है, वे मतदान केंद्र पर अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करेंगे। जो मतदाता फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं दिखा सकेंगे, उनकी पहचान के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 12 प्रमाणों में से कोई भी एक प्रमाण स्वीकार किया जाएगा। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटो पहचान पत्र, बैंक या डाक विभाग द्वारा फोटो के साथ जारी पासबुक, पैन कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना द्वारा जारी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर स्मार्ट कार्ड भारत के आयुक्त, मनरेगा के तहत जारी रोजगार पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज, संसद सदस्यों, विधान सभा, विधान परिषद के सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, आधार कार्ड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा व्यक्तियों को जारी विशेष पहचान पत्र। मंत्रालय द्वारा जारी विकलांगता, श्रमिक आरोग्य बीमा स्मार्ट कार्ड मतदान के लिए विचार किए जाने वाले 12 प्रमाण हैं।
मुंबई शहर जिले में 373 एनआरआई मतदाता
मुंबई सिटी जिले में 373 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) मतदाता हैं। चूंकि इन मतदाताओं के नाम वोटिंग सूची में हैं, इसलिए यदि उनके पास अपना मूल पासपोर्ट है तो वे मतदान कर सकते हैं।