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मनपा कर्मचारियों से मारपीट का मामला, भाजपा विधायक तमिल सेल्वन और चार अन्य को छह महीने की सजा

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मुंबई- मनपा कर्मचारियों की पिटाई कर काम में रुकावट डालने वाले सायन कोलीवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक कैप्टन तमिल सेल्वन को सोमवार को विशेष सत्र अदालत ने दोषी ठहराया। अदालत ने सेलवन और चार अन्य को छह महीने की कैद और प्रत्येक को 13,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सत्र न्यायालय की विशेष अदालत के न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने सोमवार शाम को फैसला सुनाया। आरोपियों में कैप्टन सेलवन के साथ पूर्व नगरसेवक जसबीर सिंह बीरा, इंद्रपाल सिंह मारवा, दर्शनबीर सिंह कोचर, गजानन पाटिल शामिल हैं। 2017 में सायन कोलीवाड़ा क्षेत्र में शरणार्थियों के लिए बनाई गई इमारतों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति के कारण चिंतित मनपा कर्मचारियों की एक टीम ने पंजाबी कॉलोनी में प्रवेश किया। उसी समय मनपा की टीम ने कुछ अवैध बिजली और पानी आपूर्ति कनेक्शनों को काटने का फैसला किया। उस वक्त आरोप है कि भाजपा विधायक कैप्टन सेलवन और अन्य लोगों ने मनपा कर्मचारियों की पिटाई कर दी। इस मामले में कैप्टन सेलवन और चार अन्य पर विशेष सत्र न्यायाधीश राहुल रोकड़े के समक्ष मुकदमा चलाया गया। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमेश पंजवानी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अदालत ने पांच लोगों को दोषी करार दिया। उन्हें विभिन्न धाराओं के तहत तीन से छह महीने की कैद और प्रत्येक को 13,500 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई।

एक माह के लिए सजा का निलंबन

अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद दोषियों ने अपील दायर करने के लिए समय देने का अनुरोध किया। अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और सजा के क्रियान्वयन को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया। इस बार दोषियों को जुर्माना भरने के बाद घर जाने की इजाजत दे दी गई। कोर्ट ने जुर्माने की रकम घायल गवाहों को देने का निर्देश दिया।

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