एक महीने में लगाओ सीसीटीवी कैमरा
केंद्र और राज्यों को कोर्ट का आदेश
मुंबई । केंद्र और राज्य सरकारों को पुलिस थानों और जांच एजेंसियों के कार्यालयों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे नही लगाने पर “सुप्रीम” कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने एक महीने के भीतर उनके आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र एवं राज्यों की सरकारों को 29 मार्च तक अपने आदेश पर अमल संबंधी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
खंडपीठ ने 21 फरवरी की सुनवाई में कहा, ‘यदि निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो हम केंद्रीय गृह सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और गृह सचिवों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। कोर्ट ने 2020 में एनआईए,ईडी, सीबीआई सहित जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि ये जांच एजेंसियां पूछताछ करती हैं और गिरफ्तारी की शक्ति दिखाती हैं।
इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक पहले के निर्देशों के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी हैं।न्यायालय ने देश भर के थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए छह सप्ताह का समय निर्धारित किया था। न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि प्रत्येक पुलिस थाने में, सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, मुख्य द्वार, लॉक-अप, कॉरिडोर, लॉबी और रिसेप्शन के साथ-साथ लॉक-अप रूम के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि कोई भाग कैमरे की नजर से न बचे।हालांकि राज्य और केंद्र सरकार ने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया।