दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court)से आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। अब उसे राउज एवेन्यू(Rouse Avenue)स्थित अपना दफ्तर 15 जून तक खाली करना होगा। शीर्ष अदालत ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है। आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने के लिए तीन महीने की मोहलत दी है। चुनाव के बाद उसे जगह खाली करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपना दफ्तर खोलने के लिए जमीन के संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष आवेदन करे। शीर्ष अदालत के मुताबिक राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी का दफ्तर दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। इस जमीन का उपयोग राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के विस्तार के लिए होना था यहां एक अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण होना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘आगामी चुनावों के मद्देनजर हम आपको तीन महीने का अतिरिक्त समय दे रहे हैं। उसके बाद यह जमीन खाली करनी होगी’।
Shock to Aam Aadmi Party from Supreme Court: आप को सुप्रीम कोर्ट से झटका,कार्यालय खाली करने का आदेश

Advertisement
Leave a Comment
Follow US
Find US on Social Medias
Weekly Newsletter
Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
Popular News
- Advertisement -



Global Coronavirus Cases
Confirmed
0
Death
0
More Information:Covid-19 Statistics
