By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Joindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचारJoindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचारJoindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचार
Notification Show More
Font ResizerAa
  • सिटी
    • मुंबई
    • नवीमुंबई
    • ठाणे
    • मीरा भायंदर
    • कल्याण
    • पालघर
    • दिल्ली
    • बंगलुरू
    • कोलकत्ता
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • रोचक
  • खेल
    • फिल्मी दुनिया
  • हेल्थ शिक्षा
  • वेब स्टोरी
    • काव्य-कथा
      • आध्यात्म
Reading: Shock to Aam Aadmi Party from Supreme Court: आप को सुप्रीम कोर्ट से झटका,कार्यालय खाली करने का आदेश
Share
Font ResizerAa
Joindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचारJoindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचार
  • सिटी
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • रोचक
  • खेल
  • हेल्थ शिक्षा
  • वेब स्टोरी
Search
  • सिटी
    • मुंबई
    • नवीमुंबई
    • ठाणे
    • मीरा भायंदर
    • कल्याण
    • पालघर
    • दिल्ली
    • बंगलुरू
    • कोलकत्ता
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • रोचक
  • खेल
    • फिल्मी दुनिया
  • हेल्थ शिक्षा
  • वेब स्टोरी
    • काव्य-कथा
Have an existing account? Sign In
Follow US

Home » Shock to Aam Aadmi Party from Supreme Court: आप को सुप्रीम कोर्ट से झटका,कार्यालय खाली करने का आदेश

दिल्लीदेश-दुनियामुंबईराजनीति

Shock to Aam Aadmi Party from Supreme Court: आप को सुप्रीम कोर्ट से झटका,कार्यालय खाली करने का आदेश

Deepak dubey
Last updated: March 4, 2024 9:01 am
Deepak dubey
Published: March 4, 2024
Share
IMG 20240304 WA0004
SHARE

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court)से आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। अब उसे राउज एवेन्यू(Rouse Avenue)स्थित अपना दफ्तर 15 जून तक खाली करना होगा। शीर्ष अदालत ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है। आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने के लिए तीन महीने की मोहलत दी है। चुनाव के बाद उसे जगह खाली करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपना दफ्तर खोलने के लिए जमीन के संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष आवेदन करे। शीर्ष अदालत के मुताबिक राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी का दफ्तर दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। इस जमीन का उपयोग राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के विस्तार के लिए होना था यहां एक अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण होना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘आगामी चुनावों के मद्देनजर हम आपको तीन महीने का अतिरिक्त समय दे रहे हैं। उसके बाद यह जमीन खाली करनी होगी’।

Advertisement
नवी मुंबई एयरपोर्ट पर सफल ट्रायल ,ट्रायल के साथ ही शुरू हुआ प्रशिक्षण
NCP internal conflict: राष्ट्रवादी कांग्रेस में बढ़ी अंदरूनी खींचतान, सुनेत्रा पवार गुट में फैसलों पर गहराया विवाद
CNG और PNG की बढ़ी कीमतें, महंगाई ने निकाले आंसू
Gangster Bishnoi threatens Salman: मांगे माफ़ी नहीं तो सजा भुगतेगा सलमान खान !, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी, मुंबई पुलिस ने सुरक्षा का किया रिव्यू
MUMBAI: कोर्ट और सरकार के फैसलों का उल्लंघन कर बेघरों की दुर्दशा करती पुलिस
TAGGED:aam Aadmi partydelhi newsMaharashtra news
Share This Article
Facebook Email Print
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

You must be logged in to post a comment.

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
Popular News
hq720 8
मुंबईराजनीति

प्राजक्ता माली, राष्मिका,सपना चौधरी का धनंजय मुंडे से क्या संबंध, भाजपा नेता ने खोली पोल

Deepak dubey
Deepak dubey
December 27, 2024
NAVI MUMBAI: मृतक छात्र के माता-पिता को भेजा फीस भरने का नोटिस
BMC: कोविड काल में खर्च हुए 4 हजार करोड़ के खर्च का ब्योरा मनपा के पास उपलब्ध नहीं है
मनपा के रडार पर 336 सोसायटियां, आवश्यकता से अधिक पानी इस्तेमाल करने पर जारी की नोटिस
Demand to remove syllabus from ncert: केंद्र सरकार का कारनामा, बारहवीं की किताब से गांधी को हटाए, हिंदू-मुस्लिम एकता और आरएसएस के बंदी भी हटाए
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Categories

  • सिटी
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • फिल्मी दुनिया
  • खेल
  • वेब स्टोरी

ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचार - Joindia News

Joindia में आपका स्वागत है। यह आपका विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ पोर्टल है, जो देश-दुनिया की ताज़ा और सटीक ख़बरें आप तक पहुँचाता है। हम उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत सभी प्रमुख राज्यों की लोकल हरकतों को खास अंदाज में कवर करते हैं। साथ ही, राशिफल, मनोरंजन और वायरल वीडियो से आपको हर पल जोड़े रखते हैं।

Subscribe US

Joindia की ताज़ा ख़बरें अब आपके मेल में भी! हमारे न्यूज़लेटर से जुड़ें और हर पल बने रहें अपडेट।

@2022-25 - joindia.co.in. All Right Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?