मुंबई। मुंबई महानगरपालिका(Mumbai Municipal Corporation) का चुनाव 236 नहीं बल्कि 227 वार्ड के अनुसार ही कराने का आदेश मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) द्वारा दिए जाने के बाद अब शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे ) सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court)से इस के खिलाफ न्याय की गुहार लगाने वाली है। इस बाबत वरिष्ठ स्तर पर निर्णय लिए जाने के बाद कार्यवाही होगा , ऐसी जानकारी याचिकाकर्ता और पूर्व नगरसेवक राजू पेडणेकर ने दी।
मुंबई की बढ़ती जनसँख्या के कारण प्रशासकीय सेवा के लिए तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार ने वार्ड की संख्या 236 करने का फैसला किया था. लेकिन नयी सरकार ने यह फैसला बदलकर 227 वार्ड के अनुसार चुनाव कराने का अध्यादेश जारी किया है। इसके विरोध में पूर्व उपमहापौर एड सुहास वाडकर और राजू पेडणेकर ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। लेकिन मुंबई महानगरपालिका चुनाव 227 वार्ड रचना के अनुसार ही किया जाये ऐसा निर्देश देते हुए मुंबई उच्च न्यायालय ने 236 वार्ड करने वाली याचिका रद्द कर दी है।
चुनाव अब और आगे बढ़ा
अब यदि 227 वार्ड के अनुसार चुनाव करना होगा तो दोबारा मतदाता सूची तैयार करना , आपत्ति-सुझाव मांगना , सुनवाई करवाना , नए तौर पर सीमांकन , आरक्षण घोषित करना जैसी गतिविधियां नए सिरे से करनी पड़ेंगी। ऐसे में पिछले डेढ़ वर्षों से प्रलंबित महापालिका का चुनाव अब और भी आगे जाने वाला है। इसलिए 236 वार्ड रचना के आधार पर ही चुनाव कराये जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाए जाएगा ऐसी जानकारी पेडणेकर ने दी।
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