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मुंबई। विरार के बिल्डर सुरेश दुबे(Suresh Dubey muder
) की अक्टूबर 1989 को नालासोपारा रेलवे स्टेशन(Nalasopara Railway Station) पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 1992 मे टाडा लगाते हुए 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था ।चार्जशीट दाखिल होने के बाद पुणे के विशेष न्यायाधीश एस.आर. नावंदर ने फैसला सुनाते हुए छह लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए भाई ठाकुर(Bhai Thakur) सहित तीन को बरी कर दिया है।
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कोर्ट ने इस मामले में नरेंद्र भालचंद्र भोईर, ज्ञानेश्वर पाटिल, उल्हास राणे, पैट्रिक टस्कानो, राजा जाधव, माणिक पाटिल को उम्रकैद की सजा सुनाई है जब कि जयंत उर्फ भाई विष्णु ठाकुर, दीपक ठाकुर, गजानन पाटिल को बरी कर दिए है । विरार के एक बिल्डर सुरेश दुबे की अक्टूबर में नालासोपारा रेलवे स्टेशन पर पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विशेष सरकारी वकील सतीश मिश्रा काम देखा जबकि बचाव पक्ष की तरफ से एड.सुदीप पासबोला, एड. सुधीर शाह, एड. रोहन नहार, एड. प्रीतेश खराडे, एड. सचिन पाटिल, एड. रोहित तुलपुले ने काम देखा है।
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