मुंबई। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर(Vidhan Sabha Speaker Rahul Narvekar)को विशेष सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को फटकार लगाई है। कोरोना काल में बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध कर बेस्ट के महाप्रबंधक की पिटाई करने के मामले में भाजपा के 20 पदाधिकारियों पर केस चल रहा है। नार्वेकर ने इस मामले की सुनवाई का विरोध किया। इसलिए कोर्ट ने उन पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है ।
2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान बेस्ट की बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया था। आरोप है कि बेस्ट जनरल मैनेजर के साथ ऑफिस में घुसकर मारपीट की गई। इस मामले में कोलाबा पुलिस ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मंगलप्रभात लोढ़ा और भाजपा के कुल 20 पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश राहुल रोकड़े के समक्ष चल रही है। फिलहाल गवाहों से जिरह की जा रही है। शुक्रवार को जब मामला अंतिम चरण में था तब राहुल नार्वेकर सुनवाई से अनुपस्थित थे। इससे नाराज न्यायाधीश ने नार्वेकर पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माने की रकम कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया।उन्होंने 8 जुलाई को अगली सुनवाई में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया है ।
कोर्ट का निरीक्षण
विधायक-सांसदों के खिलाफ मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालत का गठन किया गया हैहालांकि हाईकोर्ट ने मामले के निपटारे के लिए समय सीमा तय कर दी है इसलिए सभी आरोपियों को हर सुनवाई में शामिल होना होगा। इस बीच विशेष न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने कहा कि आरोपी के लिए अनुपस्थित रहकर मुकदमे में देरी करना उचित नहीं है।