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Assembly elections : वोटिंग के दिन घोषित हुई सार्वजनिक छुट्टी जनता से मतदान करने का आह्वान 20 नवंबर को होगी वोटिंग

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मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव(maharashtra assembly election) 20 नवंबर को एक ही चरण में होंगे। इस चुनाव में अधिक से अधिक लोग मतदान कर सकें, इसके लिए सार्वजनिक छुट्टी घोषित(Public holiday declared)किया गया है। सरकार की ओर से इस छुट्टी को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इसलिए लोकतंत्र के इस उत्सव में राज्य में जनता के अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की उम्मीद है।

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उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि हमारे देश ने लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक से मतदान करने की अपेक्षा की जाती है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 153 बी के तहत मतदान के दिन मतदाताओं को आम तौर पर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए वैतनिक छुट्टी दी जाती है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर काम के घंटों में उचित छूट दी जाती है। हालांकि, पिछले कुछ चुनावों में यह देखा गया है कि संस्था मतदान के दिन अपने कर्मचारियों को पर्याप्त छुट्टी या रियायतें नहीं देते हैं। इसके कारण कई मतदाताओं को मतदान से वंचित रहना पड़ा। यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है।

मतदान के लिए होना आना चाहिए आगे

केंद्रीय चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस चुनाव के मुताबिक 20 नवंबर 2024 को वोटिंग होगी। इस पृष्ठभूमि में पूरे राज्य में एक ही चरण में मतदान होगा। ऐसे में शासन की ओर से वोटिंग के दिन अवकाश का निर्देश देते हुए कहा गया है कि सभी नागरिकों को मतदान करने के लिए आगे आना चाहिए। इसके लिए सभी लोग मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

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