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लखनऊ ।सुप्रीम कोर्ट (suprim court) के एक आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने लाउडस्पीकरों और उच्च डेसिबल ध्वनियों पर सख्ती से प्रतिबंध यानी बंद करने का आदेश लगा दिया है।
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बता दें कि तेज आवाज के संगीत के लिए यूपी पुलिस ने नियम-कायदे तय कर रखे हैं। गेस्ट हाउस, फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, पार्क औऱ कम्युनिटी हॉल में भी इस तरह के तेज आवाज वाले संगीत पर पाबंदी है। वहीं नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने से लेकर जेल तक का प्रावधान है।इसके लिए मजिस्ट्रेट थाने व ट्रैफिक विभाग द्वारा फार्म भरकर अनुमति लेनी होगी।
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