मुंबई। गुरुवार को एक सत्र अदालत(Sessions Court)ने मुंबई सेंट्रल निवासी को मार्च 2018 में यूएनओ के एक खेल(a game of UNO)को लेकर हुए विवाद के बाद अपने पड़ोसी की हत्या करने का दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 3 मार्च, 2018 को हुई थी, जब 22 वर्षीय नूर मोहम्मद अंसारी और 25 साल के अबुजर ईसा अपने घरों के पास फुटपाथ पर ताश खेल रहे थे। खेल को लेकर हुई असहमति हिंसक टकराव में बदल गई।
गुस्से में आकर अंसारी ने चाकू उठाया और अबुजर की गर्दन और पीठ पर गंभीर चोटें पहुंचाईं, जिससे काफी खून बह गया। अबूजर गिर गया और बेहोश हो गया, और नायर अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया, जहां उसे शाम करीब 6:30 बजे उसके भाई इस्लाम अंसारी द्वारा लाया गया था। चिकित्सीय जांच में अबूजर की गर्दन और पीठ पर घातक घावों की पुष्टि हुई, जिससे उसकी मौत हो गई। अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान, अदालत ने अपराध के विवरण और चोटों की प्रकृति की समीक्षा की। हमले की परिस्थितियों और चोटों की बारीकियों को देखते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीएम पथाडे ने अंसारी को धारा 302 के तहत हत्या के बजाय आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराया। यह सजा अदालत के दृष्टिकोण को दर्शाती है। अंसारी की हरकतें भड़काने वाली हैं लेकिन पूर्व-निर्धारित नहीं।