जो इंडिया / मुंबई
महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन (Formation of a seven-member committee) किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। यह समिति उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करेगी और राज्य में कानून लागू करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगी।
समिति में कौन-कौन होगा?
इस समिति की अध्यक्षता महाराष्ट्र के डीजीपी करेंगे। इसके अलावा, इसमें निम्नलिखित विभागों के एक-एक सदस्य होंगे:
महिला और बाल विकास विभाग
अल्पसंख्यक विकास विभाग
कानून और न्याय विभाग
सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग
गृह विभाग के दो प्रतिनिधि
क्या होंगे समिति के प्रमुख कार्य?
सरकारी संकल्प के अनुसार, समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:
राज्य में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण की मौजूदा स्थिति का मूल्यांकन
शिकायतों का समाधान और कानूनी प्रभावों की समीक्षा
अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन
नए कानून का प्रारूप तैयार करना
विपक्ष का क्या कहना है?
समाजवादी पार्टी के नेता रईस शेख ने इस कदम की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि “सरकार ने एक लाख से ज्यादा लव जिहाद के मामलों का दावा किया था, लेकिन अब तक एक भी मामला साबित नहीं कर पाई है। यह केवल राजनीति करने का प्रयास है।”
महाराष्ट्र सरकार का यह कदम धार्मिक रूपांतरण और लव जिहाद को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि, इस कानून की जरूरत और इसके प्रभावों को लेकर राज्य में राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करती है और सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है।