मुंबई । होली में हुडदंग और अश्लीलता फैलाने वालों के लिए मुंबई पुलिस police alert) ने (Holi festival) चेतावनी जारी की है। पुलिस ने इस निषेधात्मक आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर सांप्रदायिक तनाव पैदा होने और शांति भंग करने वाले खिलाफ अलर्ट हो गई है। पुलिस ने एक सोमवार को जारी किए गए सर्कुलर में कहा कि होली के मौके पर सार्वजनिक सुरक्षा और शहर में शांति बनाए रखने के लिए समय समय पर चेतावनी जारी की जाती है। सर्कुलर के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील शब्द, गाना या कोई नारा नही लगा सकता है। रात 10 बजे से पहले होलिका दहन करना आवश्यक है। होली के दौरान डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है। शहर में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने के कारण तेज आवाज में लाउड स्पीकर चलाने पर कार्रवाई की जाएगी। होली मनाते समय शराब पीने या अभद्र व्यवहार करने पर कार्रवाई की जाएगी ।साथ होली खेलते समय महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा का ध्यान रखने के साथ ही कोई भी ऐसा कार्य या घोषणा न करें जिससे किसी की जाति, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। किसी पर पानी के गुब्बारे या जबरदस्ती रंगना या फेंकना प्रतिबंधित किया गया है। डीसीपी विशाल ठाकुर के मुताबिक जो कोई भी आदेश का उल्लंघन करता है या इसके उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत दंडित किया जाएगा।
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