Joindia
कल्याणठाणेदेश-दुनियामुंबईराजनीति

पुणे जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हिमायत बेग को जमानत दी गई; जानिए क्या है मामला

bombay high court

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हिमायत बेग को जमानत दे दी है। लेकिन ये जमानत उन्हें नासिक की आतंकी गतिविधियों के सिलसिले में दी गई है।

Advertisement

हिमायत बेग के खिलाफ नासिक में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच आतंकवाद निरोधक दस्ता कर रहा है और आरोप है कि बेग लश्कर-ए-तैयबा के लिए आतंकवादियों की भर्ती कर रहा है।

इसी बीच पुणे में 13 फरवरी 2010 को पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में जर्मन बेकरी के बाहर बम धमाका किया गया था। इसमें 17 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड हिमायत बेग था।

.
जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में पुणे सत्र न्यायालय ने हिमायत बेग को दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। लेकिन एक अपील के बाद हाई कोर्ट ने उसकी फांसी रद्द कर दी और उसे आजीवन कारावास में बदल दिया. उन्हें साजिश और बम रखने के आरोपों से भी बरी कर दिया गया।

Advertisement

Related posts

GDP:केंद्र सरकार का विकास का ढोल, विश्व बैंक ने खोली पूरी पोल, घटेगी जीडीपी दर, पेट्रोल-डीजल से पड़ेगी महंगाई की मार

Deepak dubey

New law for dance bars: महाराष्ट्र में फिर गूंजेगी ‘छमछम’? डांस बार के लिए नया कानून आने की संभावना

Deepak dubey

प्रदूषण के खिलाफ एकजुट हुई जनता, खुलकर सांस लेने दो, नहीं तो ‘नोटा’ को देंगे वोट, बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ जताया रोष

Deepak dubey

Leave a Comment