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फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में नवनीत राणा को झटका कोर्ट ने खारिज की अर्जी

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मुंबई | फर्जी जाती प्रमाण पत्र मामले में सांसद नवनीत राणा को स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है| कोर्ट ने राणा की अर्जी को खारिज कर दी है | राणा ने अपनी अर्जी में आपराधिक केस न चलाने की भी मांग की थी | लेकिन कोर्ट ने इसे इंकार करते हुए कहा कि राणा पर केस चलाने के लिए पर्याप्त दस्तावेज हैं |

मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के मुताबिक, राणा और उनके पिता ने कथित तौर पर जाली जाति प्रमाण पत्र बनवाया था क्योंकि जिस सीट से वह सांसद निर्वाचित हुई हैं, वह अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है| राणा के फर्जी प्रमाण को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर की गई थी इस मामले में पिछले महीने मुंबई की एक अदालत ने इस मामले में लोकसभा सांसद और उनके पिता के खिलाफ नया गैर जमानती वारंट जारी किया था | इससे पहले सितंबर में भी कोर्ट ने बेटी और पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि, इस पर कुछ अमल नहीं हुआ था | सांसद नवनीत राणा पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी एफिडेविट में फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाया था| इस फर्जी सर्टिफिकेट के खिलाफ शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल और सुनील भालेराव ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी | इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने जून 2021 में नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द किया था | इसके अलावा उनके ऊपर दो लाख का जुर्माना भी लगा दिया था|

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