मुंबई। मुंबई हाई कोर्ट ने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडपों (Mumbai High Court has banned public Ganeshotsav pandals)में पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) की गणेश प्रतिमाओं(Ganesha idols)पर पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी महानगर पालिकाएं (Metropolitan Municipalities)सुनिश्चित करें कि केवल पारंपरिक सामग्री से बनी मूर्तियां ही सार्वजनिक पंडालों में स्थापित की जाएं।
हालांकि, कोर्ट ने घरेलू पीओपी मूर्तियों और मूर्तिकारों(POP Statues and Sculptors)की बिक्री पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन पीओपी मूर्तियों के निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए दंडात्मक कार्रवाई की सलाह दी गई है।
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर (Justice Devendra Kumar Upadhyay and Justice Amit Borkar)की खंडपीठ ने राज्य सरकार को दंडात्मक उपायों के साथ-साथ नीतिगत निर्णय लेने का निर्देश दिया है ताकि पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम किया जा सके और पारंपरिक मूर्तियों को बढ़ावा दिया जा सके। अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी, जिसमें राज्य सरकार और मनपा को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।