राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दायर किया हलफनामा, कहा – रियायत की अवधि नहीं होगी सजा में शामिल
जो इंडिया / मुंबई: (Abu Salem High Court petition)
मुंबई धमाकों के दोषी कुख्यात गैंगस्टर अबू सलेम (Gangster abu salem) को अब जेल में और अधिक समय बिताना पड़ सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) में एक हलफनामा दायर कर यह स्पष्ट किया है कि सलेम को मिलने वाली छूट और रियायतों की अवधि को 25 साल की सजा में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि उसे कुल 60 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है।
अबू सलेम ने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर यह मांग की थी कि भारत और पुर्तगाल के बीच हुए प्रत्यर्पण समझौते के अनुसार, उसे 25 साल की सजा पूरी करने के बाद रिहा किया जाए। सलेम ने दावा किया कि उसने यह अवधि पूरी कर ली है और अब उसकी रिहाई होनी चाहिए।
सलेम की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और राज्य सरकार से भी जवाब मांगा था। इसके जवाब में नासिक रोड सेंट्रल जेल के अधीक्षक अन्ना ए. मुगुतराव द्वारा सरकार की ओर से हलफनामा प्रस्तुत किया गया।
राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि वर्ष 2002 में भारत सरकार ने पुर्तगाल सरकार को प्रत्यर्पण के समय यह आश्वासन दिया था कि अबू सलेम को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा और 25 वर्षों से अधिक की सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन, 14 जुलाई 2025 को दिए गए प्रस्ताव के अनुसार, यदि सजा में कोई रियायत या छूट मिलती है, तो वह वास्तविक 25 वर्षों की सजा में नहीं जोड़ी जाएगी।