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पनवेल महानगरपालिका के चारों वार्डों में 1641 दुकानों को नोटिस जारी

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नवी मुंबई। पिछले दो सप्ताह से आयुक्त गणेश देशमुख के निर्देशानुसार पनवेल महानगर पालिका के सभी चार वार्ड ए, बी, सी और डी के 1641 दुकान, संस्थान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, आवासीय होटल, रेस्टोरेंट और भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन और मनोरंजन के अन्य स्थान के नेमप्लेट देवनागरी लिपि में मराठी भाषा में होनी चाहिए इसके लिए नोटिस जारी कर दिए गए है महानगर पालिका द्वारा दिए गए इन नोटिसों का असर हर जगह दिखने लगा है। चारों वार्डों में दुकानदारों और प्रतिष्ठानों ने तुरंत अपनी बोर्ड बदली हुई नजर आ रही हैं।

महाराष्ट्र दुकानें और प्रतिष्ठान संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 36 ‘सी’ के अनुसार, सभी दुकानों, संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, आवासीय होटलों, रेस्तरां और भोजनालयों या सार्वजनिक मनोरंजन या मनोरंजन के अन्य स्थानों के लिए मराठी भाषा के देवनागरी लिपि में बोर्ड लगाना अनिवार्य है। आयुक्त गणेश देशमुख के निर्देशानुसार पनवेल महानगरपालिका के सभी चार वार्डों में बिना मराठी बोर्ड वाली 1641 दुकानों और प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए हैं। सभी वार्ड में स्पीकर द्वारा घोषणा भी करायी जा रही है की मराठी में बोर्ड नहीं लिखने वाले दुकानदारों और प्रतिष्ठानों पर श्रम विभाग के माध्यम से जुर्माना लगाया जाएगा।महानगर पालिका ने 25 नवंबर से नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उपायुक्त गणेश शेटे ने वार्ड अधिकारियों को नेमप्लेट नोटिस जारी करने का काम तुरंत करने का निर्देश दिया है पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में कई दुकानों और प्रतिष्ठानों पर बोर्ड केवल अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में हैं। हालांकि कुछ बोर्ड पर नाम मराठी भाषा में लिखे होते हैं, लेकिन औपचारिकता के तौर पर उन्हें कोनों में छोटे अक्षरों में लिखा जाता है।नियम के अनुसार दुकानों या प्रतिष्ठानों के नेमप्लेट यह मराठी (देवनागरी) लिपि में ही होने चाहिए और अन्य किसी भी भाषा की तुलना में छोटा नहीं होना चाहिए यह कहा गया है इसलिए नोटिस दिये गये दुकानदारों, प्रतिष्ठानों ने बोर्ड बदलने की प्रक्रिया जोर शोर से शुरू कर दी है और उसका चित्र सभी चार प्रभागों में नजर आने लगा है।

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