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राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग की अनुमति दे दी है। ये वही प्लास्टिक है जिस पर चार साल पहले प्रतिबंध राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से प्रतिबंध लगा दिया गया था। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध हटा लिया गया है इस वजह से अब फिर से प्लास्टिक स्ट्रॉ, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच के व्यापक उपयोग किया जा सकता है। इन वस्तुओं के लिए सड़ सकने वाले प्लास्टिक का उपयोग करने की शर्तें हैं लेकिन अभी भी पर्यावरण विभाग के अधिकारी इस बात को लेकर संशय में हैं कि यह शर्त कितनी प्रभावी तरीके से लागू हो पाएगी। इंटरनेशनल कंपनियों के दबाव में आकर विशेष रूप से स्ट्रॉ के इस्तेमाल की इजाजत देने की बात कही जा रही है।
बता दें कि राज्य सरकार ने 23 मार्च, 2018 को अधिसूचना जारी कर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। यह पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा योगदान है लेकिन दो दिन पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंत्रालय में पर्यावरण विभाग की हाई पावर कमेटी की बैठक की और अधिनियम में संशोधन किया। संसोधन के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक, विशेष रूप से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगने से टेट्रा पैक में बेचे जाने वाले कोल्डड्रिंक निर्माताओं नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसा कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल कंपनियों के दबाव में यह निर्णय लिया गया है।
अधिनियम में परिवर्तन
महाराष्ट्र गैर-अवक्रमणीय अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2026 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 10.00.2020 को एक अधिसूचना जारी की है। 23 मार्च 2018 की अधिसूचना में संशोधन किया गया है।
इन प्लास्टिकों का होगा फिर इस्तेमाल
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