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NEW DELHI: पवार की ताकत घटी, एक सांसद की सदस्यता रद्द, सचिवालय ने क्यों लिया फैसला

The Union Minister for Agriculture and Food Processing Industries Shri Sharad Pawar addressing at the launch of the Sahana Groups New Marathi Channel Jai Maharashtra in Mumbai on April 27 2013 cropped 1
नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार (sharad pawar) को झटका लगा है। उन्होंने लोकसभा में एक सांसद खोया है। इससे लोकसभा में उनकी शक्ति और भी कम हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने एक सदस्य (राकांपा सांसद अयोग्य) की सदस्यता रद्द कर दी है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल ( NCP leader mohammad faisal) को अयोग्य ठहराने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। फैसल को अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराया था। इस मामले में उन्हें दस साल की सजा सुनाई गई थी। इसके चलते 11 जनवरी से फैजल की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है।
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लक्षद्वीप की एक अदालत ने मोहम्मद फैसल सहित चार लोगों को हत्या के प्रयास के लिए 10 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें कहा गया है कि कवारत्ती की सत्र अदालत ने उन्हें सजा की तारीख 11 जनवरी से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया। यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार लिया गया है। मोहम्मद फैसल 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने मुहम्मद हमदुल्ला सईद को हराया था। क्या है मामला? पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मोहम्मद फैसल पर कांग्रेस नेता मोहम्मद सालिया से मारपीट का आरोप है। भीड़ ने मोहम्मद सालिया पर हमला किया और उसे बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फैसल पर खुद भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया था। मोहम्मद सालिया का कई महीनों से इलाज चल रहा था। इस मामले में 32 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उनमें से चार को मोहम्मद फैसल सहित दोषी ठहराया गया था।

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