महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, राकांपा नेता अनिल देशमुख को सोमवार को एक और बड़ी राहत मिली।सत्र न्यायालय ने हृदय रोग से पीड़ित देशमुख को जसलोक अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी है। ईडी मामले में जमानत के बाद यह दूसरी बड़ी राहत है। अनिल देशमुख को पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। कुछ दिन पहले मुंबई हाईकोर्ट ने कथित वित्तीय गबन मामले में उन्हें जमानत दे दी थी।उस फैसले के आधार पर उन्होंने सीबीआई मामले में जमानत के लिए भी आवेदन किया है। कोर्ट ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। ऐसे में संभावना है कि वह जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। इस बीच, सत्र अदालत ने सोमवार को उन्हें एक निजी अस्पताल जसलोक में इलाज कराने की अनुमति दे दी। देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह विशेष सत्र न्यायाधीश आर. एन. रोकडे के समक्ष आवेदन किया था। सत्र न्यायाधीश ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इस बीच, सीबीआई मामले में उनकी जमानत के आवेदन पर 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी। उस आवेदन में भी उन्होंने देशमुख की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इसके पहले के रुख के आधार पर उन्हें जल्द से जल्द जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना है।
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