By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Joindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचारJoindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचारJoindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचार
Notification Show More
Font ResizerAa
  • सिटी
    • मुंबई
    • नवीमुंबई
    • ठाणे
    • मीरा भायंदर
    • कल्याण
    • पालघर
    • दिल्ली
    • बंगलुरू
    • कोलकत्ता
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • रोचक
  • खेल
    • फिल्मी दुनिया
  • हेल्थ शिक्षा
  • वेब स्टोरी
    • काव्य-कथा
      • आध्यात्म
Reading: MUMBAI: मुंबई ट्रेन धमाकों का दोषी करना चाहता है कानूनी पढ़ाई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया सटीक जवाब
Share
Font ResizerAa
Joindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचारJoindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचार
  • सिटी
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • रोचक
  • खेल
  • हेल्थ शिक्षा
  • वेब स्टोरी
Search
  • सिटी
    • मुंबई
    • नवीमुंबई
    • ठाणे
    • मीरा भायंदर
    • कल्याण
    • पालघर
    • दिल्ली
    • बंगलुरू
    • कोलकत्ता
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • रोचक
  • खेल
    • फिल्मी दुनिया
  • हेल्थ शिक्षा
  • वेब स्टोरी
    • काव्य-कथा
Have an existing account? Sign In
Follow US

Home » MUMBAI: मुंबई ट्रेन धमाकों का दोषी करना चाहता है कानूनी पढ़ाई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया सटीक जवाब

कोलकत्तादिल्लीदेश-दुनियानवीमुंबईबंगलुरूमुंबईशिक्षा

MUMBAI: मुंबई ट्रेन धमाकों का दोषी करना चाहता है कानूनी पढ़ाई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया सटीक जवाब

Deepak dubey
Last updated: February 3, 2023 6:28 am
Deepak dubey
Published: February 3, 2023
Share
Bombay High Court 1
SHARE

मुंबई । 2015 ट्रेन ब्लास्ट (train bomb blast) के मामले में 16 साल से जेल में बंद दोषी ने बॉम्बे हाईकोर्ट (bombey high court) में याचिका दायर कर लॉ की परीक्षा (law exam) देने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने उसे बहुत सटीक जवाब दिया है. कोर्ट ने इस बार परीक्षा में शामिल होने की इजाजत नहीं दी है। कोर्ट ने अगली बार होने वाली परीक्षा में शामिल होने का का निर्देश दिया है।

Advertisement

MUMBAI : फ्रांसीसी और भारतीय नौसेना ने दिखाया अपने युद्ध कौशल का जलवा

बता दे कि साल 2015 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में एहतेशाम सिद्दीकी को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। एहतेशाम को सुनाई गई सजा को लेकर डेथ कन्फर्मेशन याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। एहतेशाम ने दोषी करार दिए जाने से पहले लॉ के तीन साल के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था। ब्लास्ट से पहले एहतेशाम सिद्दीकी ने साल 2014-15 में मुंबई के एक लॉ कॉलेज से तीन साल के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था। एहतेशाम ने इस तीन साल के कोर्स के शुरुआती दो सेमेस्टर की परीक्षा भी दी थी। बाद में एहतेशाम को कोर्ट ने मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में दोषी करार दे दिया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। जिसके बाद नागपुर सेंट्रल जेल में बंद एहतेशाम ने अधूरे पड़े अपने कोर्स को पूरा करने का फैसला किया। तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 2 फरवरी 8 फरवरी के बीच होनी है। एहतेशाम के वकील के मुताबिक कॉलेज ने ये भी कहा है कि अगर कोर्ट की ओर से हॉल टिकट मांगी जाती है तो वह भी उपलब्ध करा दी जाएगी। परीक्षा की समय सारिणी के साथ एहतेशाम की ओर से अनुमति के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

Modi govt. 2.0 budget: चुनाव पर नजर, बजट पर दिखा असर, जानिए क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा

2014, 2015 में दी थी परीक्षा

एहतेशाम सिद्दीकी के वकील मुजाहिद अंसारी ने कहा कि साल 2014 और 2015 में जेल अधिकारियों की ओर से सरकार के खर्च पर एस्कॉर्ट के साथ जेल से परीक्षा केंद्र तक ले जाया गया था। उन्होंने कहा कि इस बार भी ऐसा ही किया जाना चाहिए। इसे लेकर विशेष लोक अभियोजक अवधूत चिमलकर ने महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग की ओर से 10 फरवरी 2022 को जारी एक अधिसूचना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अधिसूचना में साफ कहा गया है कि कैदियों को डीआईजी जेल से संपर्क कर इसके लिए अनुरोध करना होगा। चिमलकर ने कहा कि एहतेशाम सिद्दीकी ने डीआईजी जेल से अनुरोध करने की बजाय सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया जिसकी अनुमति नहीं थी। उन्होंने कहा कि एहतेशाम को जेल अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए था जिससे वे इसके लिए इंतजाम करते। चिमलकर ने ये भी कहा कि सिद्दीकी के पास ऐसा करने के लिए बहुत समय था। जस्टिस एनडब्ल्यू सांबरे और जस्टिस आरएन लड्ढा की पीठ ने कहा कि एहतेशाम सिद्दीकी को नागपुर में रखा गया था जबकि परीक्षा केंद्र मुंबई में था। इतने कम समय में नागपुर से मुंबई तक एस्कॉर्ट और ट्रांसपोर्टेशन का प्रबंध करना मुश्किल होगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि जेल अथॉरिटी से संपर्क किए बिना एहतेशाम सिद्दीकी ने सीधे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। जस्टिस सांबरे और जस्टिस लड्ढा की पीठ ने याचिकाकर्ता से अगली बार कोशिश करने के साथ ही जेल प्रशासन को सूचना देने की बात कही है ।

Vaishali Vasant Patil entrepreneur: घर से शुरू किया कारोबार, आज 250 महिलाओं को दे रहीं रोज़गार वैषाली वसंत पाटिल बनीं महिला उद्यमिता की मिसाल
Vidhansabha election: नवरात्रि के बाद विधानसभा चुनाव की बजेगी घंटी!, चुनाव आयोग हेलीकोप्टर, एम्बुलेंस होगी पैनी होगी नजर, अवैध रूप पैसे लाने पर लगेगी रोक
Life in danger due to rain: मुंबई में हर साल 22 मिमी ज्यादा बरस रहा है पानी
नई जल टैक्सी के साथ समुद्र के माध्यम से एक घंटे के भीतर गेटवे से बेलापुर तक की यात्रा, अधिक जानकारी अंदर
Devesh thakur : सीतामढी में बनेगा भव्य जानकी मन्दिर , विकास कार्य शुरू- देवेश ठाकुर
TAGGED:bombey high courtMaharashtra newsmumbai high courtmumbai highcourtmumbai news
Share This Article
Facebook Email Print
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

You must be logged in to post a comment.

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
Popular News
img90341486794
कल्याणठाणेदेश-दुनियामुंबईसिटी

सिंधुदुर्ग तक होगा मुंबई रेलवे का सीमा:The limit of Mumbai Railway will be till Sindhudurg

Deepak dubey
Deepak dubey
August 15, 2023
CPR saved life: समय पर CPR से बची 46 वर्षीय स्वयंसेवक की जान रसायनी रेलवे स्टेशन परिसर में हाई-वोल्टेज हादसा, मेडिकवर हॉस्पिटल की तत्परता से टली अनहोनी
कुर्ला में ड्रग्स पेडलर महिला ने रची गैंगरेप की झूठी साजिश !
Thackeray to visit demolished Mumbra shakha on Saturday: शिवसेना का शनिवार को मुंब्रा में मोर्चा मिंधे द्वारा बुलडोजर चलाई गई शाखा का दौरा करेंगे उद्धव ठाकरे!
भारी सुरक्षा के बीच नवी मुंबई में पीएफआई कार्यालय से हटाया बोर्ड
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Categories

  • सिटी
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • फिल्मी दुनिया
  • खेल
  • वेब स्टोरी

ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचार - Joindia News

Joindia में आपका स्वागत है। यह आपका विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ पोर्टल है, जो देश-दुनिया की ताज़ा और सटीक ख़बरें आप तक पहुँचाता है। हम उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत सभी प्रमुख राज्यों की लोकल हरकतों को खास अंदाज में कवर करते हैं। साथ ही, राशिफल, मनोरंजन और वायरल वीडियो से आपको हर पल जोड़े रखते हैं।

Subscribe US

Joindia की ताज़ा ख़बरें अब आपके मेल में भी! हमारे न्यूज़लेटर से जुड़ें और हर पल बने रहें अपडेट।

@2022-25 - joindia.co.in. All Right Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?