जो इंडिया / मुंबई
महाराष्ट्र परिवहन विभाग (maharashtra transport department) ने पुराने वाहनों में हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दी है। पहले यह डेडलाइन 31 मार्च 2025 थी। अब वाहन मालिकों के पास 30 अप्रैल 2025 तक का समय है।
डेडलाइन के बाद लगेगा जुर्माना
परिवहन विभाग ने साफ किया है कि यदि कोई वाहन मालिक 30 अप्रैल 2025 तक HSRP नहीं लगवाता है, तो उसे 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। यह दंड मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) के नियम 50 के तहत लगाया जाएगा।
HSRP इंस्टालेशन के लिए तीन अधिकृत कंपनियां
परिवहन आयुक्त कार्यालय ने तीन कंपनियों को HSRP लगाने की अनुमति दी है:
1. रॉस्मर्टा सेफ्टी सिस्टम्स लिमिटेड – जोन 1 (12 आरटीओ)
2. रियल माजोन इंडिया लिमिटेड – जोन 2 (16 आरटीओ)
3. FTA HSRP सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड – जोन 3 (27 आरटीओ)
क्या है हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट?
HSRP एक विशेष एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बनी प्लेट है, जिसमें रेट्रो-रिफ्लेक्टिव फिल्म, ‘IND’ हॉट स्टैम्पिंग, क्रोमियम-आधारित अशोक चक्र होलोग्राम, और एक 10 अंकों का लेजर सीरियल नंबर होता है। यह टैंपर-प्रूफ होती है, जिससे नंबर प्लेट से छेड़छाड़ संभव नहीं होती।
कितना होगा खर्च?
HSRP और थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क स्टिकर की कीमत ₹531 से ₹879 तक होगी, जिसमें GST और स्नैप लॉक की कीमत भी शामिल है।
किन वाहनों के लिए जरूरी?
महाराष्ट्र में अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी वाहनों के लिए HSRP अनिवार्य की गई है। इसमें 1.62 करोड़ दोपहिया और 33 लाख चारपहिया वाहन शामिल हैं।
अंतिम मौका!
सरकार ने अगस्त 2023 में HSRP के लिए टेंडर जारी किया था, और अब वाहन मालिकों को इसे लगवाने का अंतिम मौका दिया गया है।