मुंबई: शीना बोरा हत्याकांड(sheena bora murder case) की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को यूरोप जाने की अनुमति देने से जुड़ा मामला शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सीबीआई के पक्ष में निपटाया। हाईकोर्ट ने विशेष न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए इंद्राणी की विदेश यात्रा की अनुमति को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति श्याम चांडक की एकलपीठ ने सीबीआई(A single bench of Justice Shyam Chandak issued notice to CBI)की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इंद्राणी के विदेश जाकर काम करने की कोई ठोस आवश्यकता साबित नहीं हुई है और वह अपने कई काम भारत में रहते हुए भी कर सकती है। कोर्ट ने विशेष न्यायालय के फैसले को बिना ठोस आधार के माना।
इससे पहले, 19 जुलाई को विशेष सीबीआई न्यायालय ने इंद्राणी को यूरोप (स्पेन और यूके) जाने की तीन महीने की अनुमति दी थी। सीबीआई ने इस फैसले को चुनौती दी, यह कहते हुए कि इंद्राणी पर गंभीर आरोप हैं और विदेश जाने पर उसके लौटने की संभावना कम हो सकती है।
हाईकोर्ट ने सीबीआई की इस दलील को सही ठहराते हुए इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा की अनुमति रद्द कर दी।