भोपाल: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान (bollywood actor saif ali khan) और उनके परिवार की संपत्ति को लेकर मध्य प्रदेश से एक महत्वपूर्ण खबर आई है। राज्य सरकार सैफ अली खान (state government ) के परिवार की 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कब्जा करने की तैयारी कर सकती है। भोपाल के कोहेफिजा से लेकर चिकलोद (From Kohefiza to Chiklod in Bhopal) तक सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर के परिवार की संपत्तियां फैली हुई हैं। पतौदी परिवार की 100 एकड़ ज़मीन पर लगभग डेढ़ लाख लोग रहते हैं। वहीं, भोपाल की ऐतिहासिक संपत्तियों पर 2015 से दी गई स्थगन की अवधि अब समाप्त हो चुकी है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर, बहन सोहा अली खान और पतौदी परिवार की बहन सबीहा सुलतान को शत्रु संपत्ति मामले में अपीलीय प्राधिकरण के सामने अपनी बात रखने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था, जो अब समाप्त हो चुका है। एक माह का समय बीतने के बावजूद पतौदी परिवार ने कोई दावा नहीं किया है। अब उनके पास डिवीजन बेंच में चुनौती देने का विकल्प मौजूद है।
पिछले महीने, उच्च न्यायालय की जबलपुर स्थित मुख्य खंडपीठ ने शर्मिला टैगोर, उनके बेटे सैफ अली खान और सबीहा सुलतान के शत्रु संपत्ति मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने पतौदी परिवार को शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत दिल्ली स्थित अपीलीय प्राधिकरण में आवेदन करने की स्वतंत्रता दी थी। अपीलीय प्राधिकरण को गुण और दोष के आधार पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
पतौदी परिवार ने 2015 में एक याचिका दायर की थी, जिसमें शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत भोपाल के आखिरी नवाब की संपत्ति पर नियंत्रण लाने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी। नवाब की बड़ी बेटी राजकुमारी आबिदा सुलतान 1950 में पाकिस्तान चली गई थीं, जिसके बाद नवाब की संपत्तियां शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गईं। नवाब की मृत्यु के बाद, उनकी दूसरी बेटी मेहर ताज साजिदा सुलतान बेगम को भोपाल उत्तराधिकारी अधिनियम 1947 के तहत संपत्ति की उत्तराधिकारी घोषित किया गया था।