मुंबई। पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी(Former Minister Baba Siddiqui)की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीनों आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी पर गोली चला दी। इनमें से दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और रविवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के लिए 14 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की। कोर्ट ने एक आरोपी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने के साथ ही ऑसिफिकेशन टेस्ट कराने का आदेश दिया था। इस टेस्ट में आरोपी फेल हो गया है जांच में आरोपी 18 साल पूरा होने का खुलासा हुआ है इस जांच में यह पुलिस के लिए सफलता मानी जा रही है।
बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपियों में से गुरमेल सिंह और एक अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आज उसे कोर्ट में पेश किया गया पुलिस ने मांग की थी कि आरोपी को 14 दिन की पुलिस हिरासत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने आरोपी गुरमेल सिंह को पुलिस हिरासत दे दी। कोर्ट ने दूसरे आरोपी को पुलिस हिरासत नहीं दी। उनकी उम्र के मुद्दे पर कोर्ट ने अहम आदेश सुनाया है कोर्ट ने आरोपी का ऑसिफिकेशन टेस्ट कराने का आदेश दिया है। ऑसिफिकेशन टेस्ट के बाद आरोपी को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया है|आरोपी की सही उम्र जानने के लिए ओसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है। हड्डी के एक्स-रे, सीटी स्कैन के जरिए हड्डी के आकार का अध्ययन किया जाता है और उसकी उम्र के बारे में रिपोर्ट दी जाती है।इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट आगे की सुनवाई करने वाली है।
नाबालिग होने का दावा
दूसरे आरोपी के वकील ने कोर्ट मे दावा किया है कि इसकी उम्र 18 साल से कम है जब कि पुलिस के तरफ से कोर्ट मे बताया गया है कि उसकी उम्र 19 साल है। जिसपर आरोपी के तरफ से वकील ने दावा किया गया है कि नाबालिग है लेकिन पुलिस ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाकर अधिक उम्र दिखाया है। इसके लिए कोर्ट ने ऑसिफिकेशन टेस्ट कराने का आदेश दिया है।इस रिपोर्ट मे उसकी असली उम्र के बारे मे पता चलेगा।