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12 भाजपा नेताओं के खिलाफ निकला गिरफ्तारी वारंट , विनोद मिश्र,संजय उपाध्याय,निरंजन शेट्टी सहित कई नेताओं का समावेश

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मुंबई। वर्ष 2004 में अखबार के कार्यालय पर हमला करने के आरोप में माहिम पुलिस स्टेशन में भाजपा के मौजूदा महासचिव सहित 13 लोगो के खिलाफ शिकायत दर्ज किया गया था। मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए रखा गया है। इसके बावजूद भाजपा के ही नेता कोर्ट के आदेशों को धत्ता बता रहें हैं। कोर्ट तारीख पर तारीख दे रहा है लेकिन भाजपा के दबंग नेताओं के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। मानो कोर्ट के आदेशों का उनपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आखिरकार अब बांद्रा कोर्ट ने इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है ।

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बतादे कि वर्ष 2004 में पंढरपुर विट्ठल यात्रा में वारकरियों को लेकर आपला महानगर अखबार में तत्कालीन संपादक निखिल वागले ने आर्टिकल लिखा था। इस आर्टिकल में गलत शब्दो का इस्तेमाल किए जाने पर तत्कालीन भाजपा युवा टीम के सदस्यों ने माहिम स्थित आपला महानगर अखबार के कार्यालय पर हमला कर तोड़ फोड़ किया गया था। इस घटना के बाद माहिम पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिनमें वर्तमान में भाजपा मुंबई इकाई के महासचिव संजय उपाध्याय, नगरसेवक व भाजपा गट नेता विनोद मिश्रा, मुंबई प्रवक्ता निरंजन शेट्टी, पूर्व नगरसेवक प्रताप मोहिते, जिलाध्यक्ष राजेश शिरोड़कर, संजय शर्मा, प्रशांत पोल,राममोहन शेट्टी, समीम मोहम्मद शेख, गणेश रावणकर, मयूरी तारे, रजनीश कातिमोरे के खिलाफ आईपीसी की धारा 142, 147, 149, और 341 के तहत मामला दर्ज किया गया। इनमे से मयूरी तारे का निधन हो चुका है, अन्य एक ने पेश होकर मामले से बाहर हो गया है।बच्चे हुए 10 सभी आरोपियों के लिए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।

9 साल 27 तारीख ,फिर रहे अनुपस्थित

बांद्रा कोर्ट में सुनवाई शुरू होने पर सिर्फ एक बार कोर्ट में हाजिर हुए,लेकिन उसके बाद 2013 से एक बार भी उपस्थित नही हुए है । कोर्ट के वेबसाइट पर इस संदर्भ में पूरा विवरण भी जारी किया गया है। वर्ष 2013 में जब ये आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहाँ कि पहले आरोपी पेश हो तब सुनवाई होगी। उसके बाद 9 सालों में कोर्ट ने 27 बार तारीख दी। पर ये लोग हाजिर नहीं हुए। आखिर कार कोर्ट ने अब उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दे दिया है। इनमे भाजपा के कई दिग्गज नेताओं का नाम होने से भाजपा के लिए यह गले को हड्डी साबित हो सकता है।इस मामले में अब अगली सुनवाई जुलाई 2023 में होनी है।

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