जो इंडिया / मुंबई:
Advertisement
RBI ने इस फैसले की जानकारी एक परिपत्रक के माध्यम से सभी सरकारी, निजी और सहकारी बैंकों को दी है। नए नियमों के तहत, माता-पिता या अभिभावकों की मदद से पहले भी खाते खोले जा सकते थे, लेकिन अब 10 साल से ऊपर के बच्चे स्वयं खाते का संचालन कर सकेंगे।
इस खाते से वे सीमित राशि तक लेनदेन कर सकेंगे, और एटीएम, डेबिट कार्ड, चेकबुक जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं, बशर्ते बैंक की शर्तें पूरी की जाएं।
जब खाता धारक 18 वर्ष का हो जाएगा, तब बैंक को उसकी नई हस्ताक्षर नोंद करनी होगी और खाता ‘सजग खाता’ (major account) के रूप में अपडेट करना होगा।
RBI का यह निर्णय बच्चों में वित्तीय जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
Advertisement