By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Joindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचारJoindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचारJoindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचार
Notification Show More
Font ResizerAa
  • सिटी
    • मुंबई
    • नवीमुंबई
    • ठाणे
    • मीरा भायंदर
    • कल्याण
    • पालघर
    • दिल्ली
    • बंगलुरू
    • कोलकत्ता
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • रोचक
  • खेल
    • फिल्मी दुनिया
  • हेल्थ शिक्षा
  • वेब स्टोरी
    • काव्य-कथा
      • आध्यात्म
Reading: Ban on POP Ganesh idols: सार्वजनिक पंडालों पर पीओपी से बनी गणेश मूर्तियों पर पाबंदी: हाईकोर्ट
Share
Font ResizerAa
Joindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचारJoindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचार
  • सिटी
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • रोचक
  • खेल
  • हेल्थ शिक्षा
  • वेब स्टोरी
Search
  • सिटी
    • मुंबई
    • नवीमुंबई
    • ठाणे
    • मीरा भायंदर
    • कल्याण
    • पालघर
    • दिल्ली
    • बंगलुरू
    • कोलकत्ता
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • रोचक
  • खेल
    • फिल्मी दुनिया
  • हेल्थ शिक्षा
  • वेब स्टोरी
    • काव्य-कथा
Have an existing account? Sign In
Follow US

Home » Ban on POP Ganesh idols: सार्वजनिक पंडालों पर पीओपी से बनी गणेश मूर्तियों पर पाबंदी: हाईकोर्ट

इवेंटकल्याणकाव्य-कथाठाणेनवीमुंबईमुंबई

Ban on POP Ganesh idols: सार्वजनिक पंडालों पर पीओपी से बनी गणेश मूर्तियों पर पाबंदी: हाईकोर्ट

Deepak dubey
Last updated: August 30, 2024 11:14 pm
Deepak dubey
Published: August 30, 2024
Share
112919075
SHARE

मुंबई। मुंबई हाई कोर्ट ने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडपों (Mumbai High Court has banned public Ganeshotsav pandals)में पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) की गणेश प्रतिमाओं(Ganesha idols)पर पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी महानगर पालिकाएं (Metropolitan Municipalities)सुनिश्चित करें कि केवल पारंपरिक सामग्री से बनी मूर्तियां ही सार्वजनिक पंडालों में स्थापित की जाएं।

Advertisement

हालांकि, कोर्ट ने घरेलू पीओपी मूर्तियों और मूर्तिकारों(POP Statues and Sculptors)की बिक्री पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन पीओपी मूर्तियों के निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए दंडात्मक कार्रवाई की सलाह दी गई है।

न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर  (Justice Devendra Kumar Upadhyay and Justice Amit Borkar)की खंडपीठ ने राज्य सरकार को दंडात्मक उपायों के साथ-साथ नीतिगत निर्णय लेने का निर्देश दिया है ताकि पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम किया जा सके और पारंपरिक मूर्तियों को बढ़ावा दिया जा सके। अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी, जिसमें राज्य सरकार और मनपा को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

MOVIE: नेहाश्री की भोजपुरी फ़िल्म ‘पडोसन’ को पहले दिन ही मिला शानदार रेस्पॉन्स, महिलाएँ भी थियेटर का कर रही हैं रुख
Delhi CM Rekha Gupta Attack: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला: आरोपी गिरफ्तार, हत्या के प्रयास का केस दर्ज, राजनीति में घमासान शुरू
Navi Mumbai hotel owners protest: “होटल व्यवसाय पर अन्यायकारी करवृद्धि रद्द करें, अन्यथा आंदोलन होगा” – नवी मुंबई होटल ओनर्स असोसिएशन का सरकार को अल्टीमेटम
Panvel school controversy: पनवेल स्कूल में गंदगी का सबक: छात्राओं से बाथरूम में धुलवाई गई थालियां, वीडियो वायरल, 3 निलंबित
महाराष्ट्र में मतगणना को लेकर पुलिस ने जारी किया अलर्ट, जनसभा और लाउडस्पीकर पर रोक
TAGGED:Maharashtra newsmumbai highcourtmumbai news
Share This Article
Facebook Email Print
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

You must be logged in to post a comment.

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
Popular News
WhatsApp Image 2026 03 13 at 3.18.23 AM scaled
राजनीति

गैस दरवृद्धि और टंचाई के खिलाफ महाराष्ट्र में Congress का प्रदर्शन, Harshvardhan Sapkal के नेतृत्व में हुआ जोरदार आंदोलन

JoIndia Online Correspondent
JoIndia Online Correspondent
March 15, 2026
मुहर्म पर होगा महाराष्ट्र सरकार का विस्तार,14 मंत्री कर करेंग शपथग्रहण
Hit and run: बेवड़े ड्राइवर्स की बढ़ी बारात !, दो महीने में २२१ का कार चालक पकड़े गए, पांच वर्षों में हिट एंड रन में ७० लोगों की मौत
Sujat Ambedkar: संविधान का अपमान करने वाली BJP को बाहर निकालो, लातूर में सुजात अंबेडकर का एल्गार
योग पर एकजूट हुए विभिन्न, धर्मों के आध्यात्मिक गुरु, विचारों को किया साझा, हाल ही में संपन्न हुआ था राष्ट्रीय योग सम्मेलन
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Categories

  • सिटी
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • फिल्मी दुनिया
  • खेल
  • वेब स्टोरी

ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचार - Joindia News

Joindia में आपका स्वागत है। यह आपका विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ पोर्टल है, जो देश-दुनिया की ताज़ा और सटीक ख़बरें आप तक पहुँचाता है। हम उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत सभी प्रमुख राज्यों की लोकल हरकतों को खास अंदाज में कवर करते हैं। साथ ही, राशिफल, मनोरंजन और वायरल वीडियो से आपको हर पल जोड़े रखते हैं।

Subscribe US

Joindia की ताज़ा ख़बरें अब आपके मेल में भी! हमारे न्यूज़लेटर से जुड़ें और हर पल बने रहें अपडेट।

@2022-25 - joindia.co.in. All Right Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?