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Home » MUMBAI : दहेज के लिए पत्नी को किया था आग के हवाले

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MUMBAI : दहेज के लिए पत्नी को किया था आग के हवाले

Deepak dubey
Last updated: January 30, 2023 6:18 pm
Deepak dubey
Published: January 30, 2023
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Boyfriend set girl on fire
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आरोपी अग्निशमन दल जवान को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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मुंबई । दहेज के लिए पत्नी को आग के हवाले करने वाले अग्निशमन दल के जवान को सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया है । इस मामले में आरोपी जवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी शख्स पर दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने का आरोप लगा था। कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के बाद आग लगाने का दोषी मानते हुए छह साल पुराने मामले में सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एबी शर्मा ने आरोपी लखन गायकवड़ को आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दोषी माना और पत्नी की हत्या के साथ-साथ क्रूरता का भी दोषी पाया। इस मामले पर आदेश का विवरण शुक्रवार को दिया गया। मामले की पब्लिक प्रोसेक्यूटर गीता शर्मा के मुताबिक, गायकवड़ ने अपनी पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था।इस मामले पर कहा गया कि साल 2017 के अक्टूबर महीने में दोषी गायकवड़ ने पीड़िता पर थिनर डालकर आग लगा दी और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद गायकवड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और तब से वो न्यायिक हिरासत मे रहा। इस मामले को लेकर मृतक की मां ने भी कोर्ट में गवाही दी थी और बताया था कि शादी के वक्त दोषी ने एक लाख रुपयों की मांग की थी और इस रकम को नहीं दे पाए थे।जब इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो गायकवड़ ने अपनी पत्नी मनीषा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यहां तक कि वो अपनी पत्नी को खाना और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं देता था। उस वक्त कोर्ट ने सबूतों के अभाव में मनीषा के ससुराल पक्ष और 4 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था।अब मामले की सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 7 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।

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