जो इंडिया / भोपाल/नई दिल्ली। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नवाब और दिग्गज अभिनेता सैफ अली खान (Nawab of Hindi film industry and veteran actor Saif Ali Khan
इस ऐतिहासिक फैसले में पटौदी परिवार के शानदार महल, कोठियां, भूखंड और मशहूर फ्लैग स्टाफ हाउस तक को उनके स्वामित्व से हटा दिया गया है। यही फ्लैग स्टाफ हाउस वह आलीशान हवेली है, जहां सैफ अली खान का बचपन बीता और जो भोपाल की शान मानी जाती है।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने लगभग दो दशक पहले उनकी परदादी साजिदा सुल्तान के पक्ष में आए आदेश को पलटते हुए स्पष्ट किया कि यह संपत्ति कानून के मुताबिक अब शत्रु संपत्ति मानी जाएगी।
गौरतलब है कि साजिदा सुल्तान भोपाल की नवाब बेगम रही थीं और 1947 के बाद उनके परिवार से जुड़े संबंधों और कानूनी पेचीदगियों को लेकर यह मुकदमा लगातार अदालत में लंबित था।
पटौदी परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक, इस फैसले से परिवार बेहद आहत है और वे अब इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने की तैयारी में हैं।
इस फैसले के साथ ही न सिर्फ पटौदी खानदान की भोपाल में मौजूद शाही विरासत पर ग्रहण लग गया है बल्कि यह मामला देशभर में शत्रु संपत्ति कानून और उसकी व्याख्या को लेकर एक अहम मिसाल बन सकता है।