By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Joindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचारJoindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचारJoindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचार
Notification Show More
Font ResizerAa
  • सिटी
    • मुंबई
    • नवीमुंबई
    • ठाणे
    • मीरा भायंदर
    • कल्याण
    • पालघर
    • दिल्ली
    • बंगलुरू
    • कोलकत्ता
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • रोचक
  • खेल
    • फिल्मी दुनिया
  • हेल्थ शिक्षा
  • वेब स्टोरी
    • काव्य-कथा
      • आध्यात्म
Reading: आनंद तेलतुंबडे को मिली जमानत के खिलाफ एनआईए की याचिका खारिज
Share
Font ResizerAa
Joindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचारJoindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचार
  • सिटी
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • रोचक
  • खेल
  • हेल्थ शिक्षा
  • वेब स्टोरी
Search
  • सिटी
    • मुंबई
    • नवीमुंबई
    • ठाणे
    • मीरा भायंदर
    • कल्याण
    • पालघर
    • दिल्ली
    • बंगलुरू
    • कोलकत्ता
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • रोचक
  • खेल
    • फिल्मी दुनिया
  • हेल्थ शिक्षा
  • वेब स्टोरी
    • काव्य-कथा
Have an existing account? Sign In
Follow US

Home » आनंद तेलतुंबडे को मिली जमानत के खिलाफ एनआईए की याचिका खारिज

देश-दुनियासिटी

आनंद तेलतुंबडे को मिली जमानत के खिलाफ एनआईए की याचिका खारिज

Deepak dubey
Last updated: November 25, 2022 4:38 pm
Deepak dubey
Published: November 25, 2022
Share
supremecourtofindia
SHARE
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे को मिली जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
Advertisement

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि वह तेलतुंबडे को जमानत देने से संबंधित बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

उच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लेते हुए 18 नवंबर को तेलतुंबडे की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी कि प्रथम दृष्टया तेलतुंबडे के खिलाफ एकमात्र मामला एक आतंकवादी समूह के साथ कथित संबंध और उसे दिए गए समर्थन से संबंधित है, जिसके लिए अधिकतम 10 साल जेल की सजा है।

उच्च न्यायालय ने, हालांकि, एक सप्ताह के लिए अपने जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी, ताकि मामले की जांच कर रही एजेंसी एनआईए उच्चतम न्यायालय का रुख कर सके।तेलतुंबडे (73) इस मामले में गिरफ्तार कुल 16 आरोपियों में तीसरे आरोपी हैं, जिन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।

कवि वरवर राव वर्तमान में स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर बाहर हैं, जबकि वकील सुधा भारद्वाज नियमित जमानत पर बाहर हैं।

सावधान! सावधान! मुंब्रा-दिवा के बीच रेल हादसे का खतरा, बालू माफियाओ के कारण  ट्रैक के नीचे की मिट्टी ढहने का खतरा 
Housing.com: बड़े शहरों में किराये में हुई 25-30 फीसदी की वृद्धि
MUMBAI: मुंबई मनपा के विकास कार्य ठप , फॉलोअप के लिए प्रशासन के पास नहीं विशेष तंत्र
नवी मुंबई मनपा का चार्जिंग स्टेशन खा रहा धूल, दो वर्षों मे सिर्फ 12 गाड़िया हुई चार्ज
Suresh Dubey Murder विरार बिल्डर सुरेश दुबे हत्याकांड में भाई ठाकुर समेत तीन बरी
TAGGED:maharashtra.navi delhi
Share This Article
Facebook Email Print
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

You must be logged in to post a comment.

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
Popular News
Sharad Pawar
मुंबईराजनीति

सत्ताधारियों ने बदला पैंतरा पुलिस वाहनों से प्रत्याशियों तक पहुंचा रहे पैसा शरद पवार का गंभीर आरोप

Deepak dubey
Deepak dubey
November 4, 2024
Rajawadi hospital work will be completed in two years: सुपर स्पेशलिटी होने की राह पर राजावाड़ी अस्पताल दो सालों में पूरा होगा अस्पताल का काम
Alert: …..तो फैल जाएगी भुखमरी – CM उद्धव ठाकरे
BJ Medical College ragging case: पुणे: बी.जे. मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला तूल पकड़ा, तीन डॉक्टर निलंबित, एचओडी और डिप्टी डीन पद से हटाए गए
Palm Beach Road will be extended till Airoli: ऐरोली तक होगा पाम बीच रोड का विस्तार ,ट्रैफिक समस्या से मिलेगा निजात 
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Categories

  • सिटी
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • फिल्मी दुनिया
  • खेल
  • वेब स्टोरी

ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचार - Joindia News

Joindia में आपका स्वागत है। यह आपका विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ पोर्टल है, जो देश-दुनिया की ताज़ा और सटीक ख़बरें आप तक पहुँचाता है। हम उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत सभी प्रमुख राज्यों की लोकल हरकतों को खास अंदाज में कवर करते हैं। साथ ही, राशिफल, मनोरंजन और वायरल वीडियो से आपको हर पल जोड़े रखते हैं।

Subscribe US

Joindia की ताज़ा ख़बरें अब आपके मेल में भी! हमारे न्यूज़लेटर से जुड़ें और हर पल बने रहें अपडेट।

@2022-25 - joindia.co.in. All Right Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?