प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि वह तेलतुंबडे को जमानत देने से संबंधित बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
उच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लेते हुए 18 नवंबर को तेलतुंबडे की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी कि प्रथम दृष्टया तेलतुंबडे के खिलाफ एकमात्र मामला एक आतंकवादी समूह के साथ कथित संबंध और उसे दिए गए समर्थन से संबंधित है, जिसके लिए अधिकतम 10 साल जेल की सजा है।
उच्च न्यायालय ने, हालांकि, एक सप्ताह के लिए अपने जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी, ताकि मामले की जांच कर रही एजेंसी एनआईए उच्चतम न्यायालय का रुख कर सके।तेलतुंबडे (73) इस मामले में गिरफ्तार कुल 16 आरोपियों में तीसरे आरोपी हैं, जिन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।
कवि वरवर राव वर्तमान में स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर बाहर हैं, जबकि वकील सुधा भारद्वाज नियमित जमानत पर बाहर हैं।