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दाऊद गुरु सलीम फ्रूट मामले में एनआईए को मिला चार्जशीट के लिए समय, 90 दिन का अतिरिक्त समय

मुंबई।एनआईए ने दाऊद इब्राहिम का गुर्गा सलीम फ्रूट को गिरफ्तार किया था ।फिलहाल सलीम मुंबई पुलिस के हिरासत में है ।सलीम से पुछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग मिलें हैं।जिसमें डी कंपनी के नाम से सेटलमेंट करवाने वाले गुर्गे मुंबई पुलिस की रडार पर है।पुलिस उनकी एक लिस्ट बना रही है।इस बीच एनआईए को मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए कोर्ट से 90 दिन का समय मिला है ।

जानकारी के मुताबिक सलीम कुरैशी और आरिफ शेख डी कंपनी के लिए रंगदारी वसूली करते थे। पीड़ित कारोबारी डी कंपनी के डर से शिकायत नहीं करते थे लेकिन जब पांच अगस्त को दोनो को एनआईए ने गिरफ्तार किया।इसके बाद उनके राज खुलने शुरू हो गए। मुंबई पुलिस में उनके खिलाफ कम से कम चार शिकायत दर्ज कराई गई।वही एनआईए ने सलीम कुरैशी और आरिफ शेख के खिलाफ जबरन वसूली और टेरर फंडिंग सहित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।इनमे दो ऐसे सख्त धाराएं है जिसमे उन्हे जमानत मिलना मुश्किल है।मुंबई पुलिस दर्ज शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने सलीम फ्रूट को एनआईए से अपनी हिरासत में लिया है।मुंबई पुलिस की जांच में पता चला कि डी-कंपनी पिछले कुछ वर्षों में जमीन और संपत्ति के विवादों में फंसे लोगों से सेटेलमेंट करवाकर पैसे वसूल कर रही है।इस काम को उसके गुर्गे अंजाम दे रहे हैं।

एनआईए को मिली 90 दिन की मोहलत
गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नाम से मुंबई में कारोबारियों को धमाके के आरोप में राष्ट्रीय जांच एजेन्सी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था।इस मामले में आरोप दाखिल करने के लिए एनआईए को 90दिन की मोहलत मिल गई है।एनआईए के निवेदन पर सत्र न्यायालय के न्यायधीश बीडी शेलके ने इसकी मंजूरी दी है।

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