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High security number plate: एक अप्रैल 2019 से पहले के वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर, 31 मार्च डेडलाइन, नजरअंदाज किया तो होगी जेल!

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जोइंडिया- ज्योति दुबे / मुंबई

राज्य सरकार (state government) ने एक अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी पुराने वाहनों (All old vehicles registered) में के लिए नियम में बदलाव किया है। इन सभी वाहनों के मालिकों ( moter vehicle owner )के लिए जरूरी खबर सामने आई है। इन सभी को अपने वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ( high security number plate ) लगवाने का निर्णय लिया है। जिसने भी से नजरन्दाज किया, उन वाहन मालिकों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दोषी वाहन मालिकों को जेल में भी डाला जा सकता है।

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लगभग 6 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों पर 31 मार्च तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद जिन वाहनों में यह नंबर प्लेट नहीं होगी, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके तहत मुंबई मध्य क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी वाहन मालिकों को अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद से सरकार ज्यादा तत्पर हो गई है। आरटीओ के अनुसार बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों या नकली नंबर प्लेट वाले वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

वाहनों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ और नकली नंबर प्लेट से रहें सावधान

प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 और केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के नियमानुसार एक अप्रैल 2019 से निर्मित सभी नए वाहनों में ‘हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट’ लगाना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य वाहनों की नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ और नकली नंबर प्लेट से जुड़े अपराधों को कम करना तथा सड़कों पर चलने वाले वाहनों की सही पहचान सुनिश्चित करना है।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन से जुड़ी शिकायत कहां करें?

अगर कोई वाहन मालिक मुंबई क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के कार्यक्षेत्र में पंजीकृत नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में वाहन का उपयोग करता है, तो उसे भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। यदि वाहन मालिकों को नंबर प्लेट से संबंधित कोई शिकायत होती है, तो वे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।परिवहन कार्यालय ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं और किसी भी असुविधा से बचें।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

आरटीओ के अनुसार यदि वाहन मालिक अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाते हैं, तो वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण, पता परिवर्तन, वित्तीय दायित्व हटाना व जोड़ना, द्वितीयक आरसी प्राप्त करना, बीमा नवीनीकरण आदि कार्यों को रोका जा सकता है। इसके अलावा, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों या नकली नंबर प्लेट वाले वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल https://hsrpmhzone2.in शुरू किया गया है। यहां वाहन मालिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन कहां करें?

मुंबई (मध्य) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के कार्यक्षेत्र के लिए ‘रियल मेज़ॉन इंडिया लिमिटेड’ एजेंसी को अधिकृत किया गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल https://hsrpmhzone2.in शुरू किया गया है। वाहन मालिक इस पोर्टल पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने वाहनों में नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।

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