मुंबई।मुंबई में 18 दिसंबर तक पैराग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल्ड माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, ड्रोन, पैरा मोटर्स, हैंड ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचा सकते हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं। उक्त आदेश बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय की सीमा में 18 दिसंबर तक लागू कर दिया गया है। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त विशाल ठाकुर ने दी है।
मुंबई में 4 दिसंबर तक प्रतिबंध; यही अहम कारण है
मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी कानून-व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं होगा। ये आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं कि आम जनता और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को कोई खतरा न हो और सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान न हो।
मुंबई पुलिस द्वारा हवाई निगरानी या पुलिस उपायुक्त (अभियान), बृहन्मुंबई से लिखित में विशिष्ट अनुमति वाली उड़ानें अपवाद होंगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है पुलिस।