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शिवसेना की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई

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केंद्रीय चुनाव आयोग ने धनुष बाण चुनाव चिन्ह को फ्रीज किए जाने का अंतरिम निर्णय लिया है और शिवसेना को यह नाम स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करने पर मनाई की है। आयोग के इस निर्णय के खिलाफ शिवसेना ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की है। इस पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना ह।
शिवसेना पार्टी और धनुष बाण के संदर्भ में केंद्रीय चुनाव आयोग के समक्ष सुनवाई शुरू है। आयोग ने शिवसेना के नाम और धनुष बाण चुनाव चिन्ह को अत्यंत जल्दबाजी में एकतरफा निर्णय लेते हुए फ्रीज किया है। शिवसेना ने इन सभी मामले पर याचिका द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष के अपनी बात रखी है। न्यायालय इस मामले में सुनवाई कर उचित निर्देश देगा, ऐसी अपेक्षा शिवसेना सचिव अनिल देसाई ने व्यक्त की।
पक्ष रखने का मौका न देते हुए निर्णय 
शिवसेना पक्ष और धनुष बाण चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग के समक्ष शुरू सुनवाई के मामले में शिवसेना को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। आयोग ने प्रतिज्ञा पत्र और कागज पत्र की जांच ना करते हुए पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के संदर्भ में अंतरिम निर्णय दिया है। इस निर्णय पर तुरंत स्थगित दी जाए ऐसी मांग शिवसेना ने उच्च न्यायालय में की है।
नैसर्गिक न्याय के तत्वों का पालन नहीं 
चुनाव आयोग यह स्वायत्त संस्था है। इन्हें पार्टी के चुनाव चिन्ह के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन इस मामले में नैसर्गिक न्याय के तत्व का पालन नहीं किया गया। इसलिए पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह दोनों को फ्रीज करने का अंतिरिम निर्णय दिया गया। इस निर्णय के विरोध में दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। अनिल देसाई ने यह जानकारी दी।
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