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Railway: रेलवे परिसरों में भीख मांगना नहीं होगा अपराध!, सजा भी खत्म करेगी करेगी केंद्र सरकार

Deepak dubey
Last updated: March 16, 2023 1:52 am
Deepak dubey
Published: March 16, 2023
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file photo 77971388
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मुंबई । ट्रेन(Train) में आपने लोगों को भीख (Alms) मांगते जरूर देखा होगा। ट्रेन के डिब्बों में यात्रियों (Passengers in train coaches)   के पास आकर छोटे बच्चे भी भीख मांगते नजर आ जाते हैं। यात्रियों को कई बार इससे असुविधा भी होती है। रेलवे एक्ट अनुसार इसे अपराध माना जाता था। रेलवे सुरक्षा फोर्स (RPF)) ऐसे लोगो पर कार्यवाई करती थी। लेकिन अब रेल परिसर और ट्रेन के डिब्बों में भीख मांगना अपराध नहीं होगा। ऐसे लोगों से अब रेलवे को कोई ऐतराज नहीं होगा।केंद्र सरकार इन प्रावधानों के तहत मिलने वाली सजा खत्म करने का फैसला किया है।

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सूत्रों की मानें तो जनविश्वास बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति- जेपीसी (Joint Parliamentary Committee- JPC) ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम चरण में हैं। जनविश्वास बिल के जरिए 42 केंद्रीय कानूनों में 183 अपराधों को गैर अपराध बनाया जा रहा है। जेपीसी ने 42 केंद्रीय कानूनों में सुधार के लिए अलग-अलग 19 मंत्रालयों से सलाह मशविरा किया जा रहा है। पहले इन कानूनों के तहत प्लेटफॉर्म पर भीख मांगना भी अपराध की श्रेणी में आता था। प्लेटफॉर्म पर यदि कोई भीख मांगता पकड़ा जाता तो उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती थी।हालांकि अब इसमें कथित रूप से बदलाव किया जा रहा है और प्लेटफॉर्म पर भीख मांगना अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा सकता है।

ईडी कर रही है विरोध
बतादें इन 42 केंद्रीय कानूनों में एक सुधार पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम ) में भी है, जिसका ईडी विरोध कर रही है।पीएमएलए के प्रावधानों को डिक्रिमिनेलाइज करने का प्रस्ताव है।हालांकि ईडी ने यह कहकर विरोध किया कि इससे जांच एजेंसी की ताकत कम होगी। जनविश्वास बिल में कई अपराधों में सजा के बजाए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।।डिक्रिमिनेलाइज करने से अदालतों का बोझ भी कम होगा और जेलों में भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी।जिन कानूनों में प्रावधानों को डिक्रिमिनेलाइज किया जा रहा है उनमें पर्यावरण संरक्षण कानून, आईटी ऐक्ट, मोटर व्हीकल ऐक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट शामिल हैं।

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