मुंबई। वरली में पूनम चैंबर(Poonam Chambers in Worli) में लगी आग के संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने पहले ही मनपा प्रशासन को विभिन्न नियमों के उल्लंघन और उस स्थान पर सुरक्षा की कमी के बारे में लिखा था। हालाँकि, दुर्भाग्यवश प्रशासन ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।
अनिल गलगली की शिकायत पर जी दक्षिण विभाग के बिल्डिंग एवं कारखाना विभाग के कार्यकारी अभियंता ने कुछ मुद्दों पर 21 जनवरी 2024 को बिल्डिंग एंड प्रपोजल विभाग के कार्यकारी अभियंता को एक पत्र भेजा था। जिससे कहा गया था कि संयुक्त रिपोर्ट मनपा शहर के अपर आयुक्त को सौंपी जाएगी। यदि मनपा ने समय पर ध्यान दिया होता और उचित कार्रवाई की होती तो आज इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बचा जा सकता था और आर्थिक नुकसान से भी बचा जा सकता था। साफ है कि यह घटना प्रशासन की लापरवाही और नियमों की अनदेखी के कारण हुई है।
अनिल गलगली के अनुसार, पूनम चैंबर क्षेत्र में नियमों और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया है और यदि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाती है, तो भविष्य में ऐसी घटना दोहराई नहीं जाएगी।
मेसर्स पुनम एंड पटेल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड भूमि अंतर्गत 995 क्षेत्रफल 3344.50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का अनधिकृत रूप से उपयोग किया गया है। हालाँकि, उक्त स्थल की सुरक्षा करने और उस पर एक उद्यान विकसित करने की शर्त के अधीन एक पट्टा समझौते में प्रवेश करने के बाद एफएसआई का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन, उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए, बगीचे का विकास नहीं किया और साइट की सुरक्षा नहीं की। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मेसर्स पुनम एंड पटेल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कक्ष अधिकारी मंजूषा सोनजे ने मुंबई शहर कलेक्टर को पत्र लिखा है कि उक्त भूमि को सरकार को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और सरकारी भूमि पर क्षेत्र के अनधिकृत उपयोग के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और उपयोग किए गए क्षेत्र पर शुल्क और वसूली की जानी चाहिए।