By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Joindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचारJoindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचारJoindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचार
Notification Show More
Font ResizerAa
  • सिटी
    • मुंबई
    • नवीमुंबई
    • ठाणे
    • मीरा भायंदर
    • कल्याण
    • पालघर
    • दिल्ली
    • बंगलुरू
    • कोलकत्ता
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • रोचक
  • खेल
    • फिल्मी दुनिया
  • हेल्थ शिक्षा
  • वेब स्टोरी
    • काव्य-कथा
      • आध्यात्म
Reading: Mumbai Highcourt:०हाईकोर्ट की आई राहत, मुश्रीफ को दो सप्ताह गिरफ्तार न करें, परब पर तत्काल कार्रवाई नहीं, ईडी को फटकारा
Share
Font ResizerAa
Joindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचारJoindia.co.in: Hindi News, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचार
  • सिटी
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • रोचक
  • खेल
  • हेल्थ शिक्षा
  • वेब स्टोरी
Search
  • सिटी
    • मुंबई
    • नवीमुंबई
    • ठाणे
    • मीरा भायंदर
    • कल्याण
    • पालघर
    • दिल्ली
    • बंगलुरू
    • कोलकत्ता
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • रोचक
  • खेल
    • फिल्मी दुनिया
  • हेल्थ शिक्षा
  • वेब स्टोरी
    • काव्य-कथा
Have an existing account? Sign In
Follow US

Home » Mumbai Highcourt:०हाईकोर्ट की आई राहत, मुश्रीफ को दो सप्ताह गिरफ्तार न करें, परब पर तत्काल कार्रवाई नहीं, ईडी को फटकारा

कल्याणठाणेदेश-दुनियानवीमुंबईमुंबईराजनीतिसिटी

Mumbai Highcourt:०हाईकोर्ट की आई राहत, मुश्रीफ को दो सप्ताह गिरफ्तार न करें, परब पर तत्काल कार्रवाई नहीं, ईडी को फटकारा

Deepak dubey
Last updated: March 15, 2023 4:34 pm
Deepak dubey
Published: March 15, 2023
Share
2d00f21b72
SHARE

मुंबई। कथित वित्तीय (Financial) गबन के आरोपों की वजह से समस्याओं से घिरे पूर्व कैबिनेट मंत्री और कोल्हापुर के राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता हसन मुश्रीफ (Hassan mushrif) को मंगलवार को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे और न्यायाधीश शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने आदेश दिया कि ईडी को अगले दो सप्ताह तक मुश्रीफ को गिरफ्तार न करे और इस अवधि के दौरान मुश्रीफ को अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायालय में अपील करने की अनुमति है। इसी तरह पूर्व मंत्री अनिल परब को भी हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। परब के खिलाफ तत्काल कोई भी सख्त कार्रवाई न किया जाए, ऐसा स्पष्ट आदेश हाईकोर्ट ने ईडी को दिया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत पर दर्ज किए जाने के तर्क को कोर्ट ने गंभीरता से लिया। इस दौरान ईडी ने अचानक इतने पुराने मामले में कार्रवाई क्यों शुरू की, ऐसा सीधे सवाल पूछते हुए कोर्ट ने परब को गिरफ्तारी की कार्रवाई से अंतरिम राहत दे दी।
ईडी ने सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर कारखाने से संबंधित कथित वित्तीय गबन मामले में हसन मुश्रीफ को समन जारी किया है। साथ ही पहले की छापेमारी और जांच के फौज पीछे लगा दिया। ईडी की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए मुश्रीफ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इस समय वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा और एड. प्रशांत पाटिल ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि मुश्रीफ को नाहक ईडी मामले में फंसाने की साजिश है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए ईडी से मुश्रीफ को गिरफ्तार करने के पीछे की मंशा के बारे में पूछा। इस पर ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने पक्ष रखा। सिंह ने उल्लेख किया कि मुश्रीफ गिरफ्तारी से सुरक्षा चाहते हैं तो वह गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने मुश्रीफ को अगले दो सप्ताह तक गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया। खंडपीठ ने आदेश दिया कि ईडी अगले दो सप्ताह तक मुश्रीफ को गिरफ्तार न करे। खंडपीठ ने सुझाव दिया कि मुश्रीफ को सत्र अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अपील दायर करनी चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।

Advertisement

दापोली में साई रिजॉर्ट निर्माण मामले ईडी ने शुरू की है जांच

ईडी ने दापोली में साई रिजॉर्ट निर्माण मामले में जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में स्थानीय कारोबारी सदानंद कदम को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत पर साजिश के तौर पर यह कार्रवाई शुरू की है। इस पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए अनिल परब ने सोमवार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। एड. गोपालकृष्ण शेनॉय और एड. प्रेरणा गांधी के जरिए दायर की गई। इस मामले में मंगलवार को न्यायाधीश रेवती मोहिते-डेरे और न्यायाधीश शर्मिला देशमुख की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इस मौके पर परब की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने कड़ी दलील दी और ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया। देसाई ने अदालत को बताया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तटीय क्षेत्र विनियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक फौजदारी शिकायत के आधार पर ईसीआईआर दर्ज किया गया था। विशेष मतलब मजिस्ट्रेट द्वारा प्रासंगिक अपराधों का संज्ञान लेने से पहले ईडी ने ईसीआईआर कैसे दर्ज किया? केवल शिकायत दर्ज होने के बाद यदि ईसीआईआर दर्ज की जाती है तो यह एक गंभीर मुद्दा है। देसाई ने तर्क दिया कि ईसीआईआर दाखिल करने के लिए एक प्रेडिकेट अपराध होना चाहिए। साथ ही जांच एजेंसी को प्रारंभिक जांच में कुछ चीजों को निश्चित करनी चाहिए। इस समय अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने ईडी की ओर से परब की याचिका का विरोध किया। यह याचिका दायर करने से पहले परब के पास विशेष ईडी अदालत के समक्ष गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी दाखिल करने का विकल्प था। हाईकोर्ट परब की याचिका पर मेरिट के आधार पर फैसला कर सकता है। लेकिन अंतरिम सुरक्षा देने का कोई कारण नहीं है, ऐसा सिंह ने कहा। फिलहाल अंतरिम सुरक्षा से इनकार करने की उनकी याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने अनिल परब को गिरफ्तारी की कार्रवाई से राहत दे दी।

‘अब तेरा क्या होगा…’
सोमैया की ओर से धमकी

सदानंद कदम की रात 9 बजे गिरफ्तार होती है और दूसरी ओर किरीट सोमैया कदम की गिरफ्तारी के बारे में ट्वीट करते हैं ‘अब तेरा क्या होगा..’। ईडी के कार्यालय में वास्तव में क्या यंत्रणा है वहीं पता नहीं, जिस माध्यम से सोमैया को कार्रवाई के बारे में पहले से जानकारी मिलती है। कार्रवाई का मामला गोपनीय होते हुए वो कैसे लीक हो जाती है? ईडी का दुरुपयोग किसी को बदनाम करने के लिए नहीं किया जा सकता है, ऐसा तर्क देसाई ने किया।

जानबूझकर किया जा रहे है टारगेट

अनिल परब महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक खंडपीठ के समाने शुरू सुनवाई में मदद कर रहे हैं। इसीलिए ही उन्हें जानबूझकर ईडी की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, ऐसा भी दावा देसाई ने किया। इस दावों की कोर्ट ने गंभीरता से हस्तक्षेप किया।

Mumbai Municipal Corporation Election Results 2026: बहुकोणीय मुकाबले में UBT शिवसेना, भाजपा और कांग्रेस का दमदार प्रदर्शन
Passengers are troubled by the arbitrariness of auto drivers: कुर्ला स्टेशन पर बेस्ट बस सेवा ठप, ऑटो चालकों की मनमानी से यात्री परेशान
संवेदना जागृत होने से ही राष्ट्र का उन्नति: डॉ चिन्मय पण्ड्या
पाकिस्तानी नंबर से मुंबई पुलिस को मिली धमकी, ‘ 26/11 जैसा हमला करने की धमकी
Tejasvi Ghosalkar Joins BJP: बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे गुट को बड़ा झटका, तेजस्वी घोसालकर ने थामा भाजपा का हाथ
TAGGED:hasan musrifkirit saumyaMaharahtra newsmumbai news
Share This Article
Facebook Email Print
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

You must be logged in to post a comment.

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
Popular News
Mumbai BMC Budget 2024 Live 1024x576 1
कल्याणठाणेदेश-दुनियामुंबईराजनीति

BMC budget 2024-25: आमदनी अठन्नी खर्च रुपैया, घाटे के बजट में दिखा चुनावी तड़का, मुंबई मनपा ने 10.5 प्रतिशत बढ़ाकर 59954.75 करोड़ का बजट किया पेश

Deepak dubey
Deepak dubey
February 2, 2024
राज्य की 24 महानगर पालिका के पुनः प्रभाग रचना का आदेश
Darbhanga honour killing case: “पिता की गोली से पति की मौत, पत्नी की आंखों के सामने हुआ खौफनाक कांड”
वसई–विरार में जीत का चेहरा बने कन्हैया (बेटा) मनोहर भोईर, हितेंद्र ठाकुर ब्रांड की वापसी के बने अहम स्तंभ
आजादी के बाद हमें वह इतिहास पढ़ाया गया जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था:प्रधानमंत्री
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Categories

  • सिटी
  • राजनीति
  • क्राइम
  • देश-दुनिया
  • फिल्मी दुनिया
  • खेल
  • वेब स्टोरी

ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी समाचार - Joindia News

Joindia में आपका स्वागत है। यह आपका विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ पोर्टल है, जो देश-दुनिया की ताज़ा और सटीक ख़बरें आप तक पहुँचाता है। हम उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत सभी प्रमुख राज्यों की लोकल हरकतों को खास अंदाज में कवर करते हैं। साथ ही, राशिफल, मनोरंजन और वायरल वीडियो से आपको हर पल जोड़े रखते हैं।

Subscribe US

Joindia की ताज़ा ख़बरें अब आपके मेल में भी! हमारे न्यूज़लेटर से जुड़ें और हर पल बने रहें अपडेट।

@2022-25 - joindia.co.in. All Right Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?