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holi festival of colors rules: होली, धूलिवंदन के लिए मुंबई पुलिस के नियम! पालन ​​नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई

Deepak dubey
Last updated: March 1, 2023 6:23 am
Deepak dubey
Published: February 27, 2023
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holi festival of colors rules
holi festival of colors rules
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मुंबई। होली का त्योहार रंगपंचमी मुंबई और राज्य भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन त्योहार की आड़ में कई घटनाएं भी घटती है इसे लगाम लगाने (holi festival of colors rules) के लिए मुंबई पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। इस वर्ष 5 मार्च से 11 मार्च 2023 तक विभिन्न क्षेत्रों में होली, धूलिवंदन और रंगपंचमी के पर्व मनाए जाएंगे। इसी के चलते मुंबई पुलिस ने इस बीच खास नियम लागू (holi festival of colors rules) किए हैं। यदि नागरिक इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो पुलिस ने कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

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होली, धूलिवंदन और रंगपंचमी के दौरान नागरिक करें इन नियमों का पालन…

1)सार्वजनिक रूप से अश्लील शब्द या नारे न लगाएं या अश्लील गाने भी न गाएं।

2) इशारों या मिमिक्री का प्रयोग न करें। साथ ही किसी भी व्यक्ति की गरिमा, शालीनता या नैतिकता को ठेस पहुंचाने वाले चित्रों, संकेतों, बोर्डों या अन्य वस्तुओं या चीजों को प्रदर्शित या प्रसारित नहीं करना चाहिए।

3) पैदल चलने वालों पर रंगीन पानी, पेंट या पाउडर का छिड़काव या फेंके नहीं।

4) रंगीन या सादा पानी, किसी भी तरल से भरे गुब्बारों को मारना या फेंकना नहीं है।
अन्यथा कार्रवाई की जाएगी

इस तरह के नियम मुंबई पुलिस ने जारी किए हैं। जो कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करता है या इस आदेश के उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत दंडित किया जाएगा। पुलिस आयुक्त, मुंबई द्वारा एक परिपत्र प्रकाशित किया गया है, कि ये आदेश और नियम 5 मार्च 2023 से 11 मार्च 2023 की मध्यरात्रि तक लागू किए गए हैं।

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