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सवारी नकारने पर ऑटो और टैक्सी चालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई

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मुंबई में मोटर वेहिकल एक्ट की धारा 178(3),1988 के तहत किराए से इनकार करने वाले ऑटो और टैक्सी (auto & taxi) चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, ड्राइवरों को नागरिकों के साथ बेहतर व्यवहार करने और परेशानी मुक्त आवागमन में सहायता के लिए ऑटो और टैक्सी चालकों को संवेदनशील बनाने के लिए एक बैठक की जाएगी। पुलिस अधिकारियों को भी संवेदनशील बनाया जाएगा।

पुलिस के मुताबिक शिकायतें मिल रही हैं कि कई बार ऑटो और टैक्सी चालकों द्वारा नजदीकी सवारी लेने से मना किया जा रहा है। ऐसे रिक्शा और टैक्सी चालकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में एक बैठक लिया। बैठक लेकर टैक्सी चालक यूनियन के सदस्यों के साथ संवाद किया। और उन्हें भविष्य में पैसेंजर के साथ उचित बर्ताव के लिए सुझाव दिए।

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