Joindia
देश-दुनियाकल्याणठाणेनवीमुंबईपालघरफिल्मी दुनियामीरा भायंदरमुंबईराजनीतिरोचकसिटी

चुनाव आयोग ने जब्त किया शिवसेना चुनाव चिन्ह,अगले आदेश तक नाम और चिन्ह का नही कर सकते इस्तेमाल

Advertisement
Advertisement

 

मुंबई।अगले आदेश तक शिवसेना के चिन्ह और नाम का इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।जिसके मद्देनजर अगामी अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट में से किसी को भी “शिवसेना” के लिए आरक्षित “धनुष और तीर” के चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोनों गुटों को 10 दिसंबर दोपहर 1 बजे तक अपने-अपने चुनाव चिन्ह आयोग में पेश करने होंगे।दोनों पक्ष फ्री सिंबल्स में से अपनी पसंद प्राथमिकता के आधार पर बता सकेंगे। 8 अक्टूबर को जारी किए गए अपने आदेश में चुनाव आयोग ने कहा है कि शिवसेना धनुष और तीर’चुनाव चिन्ह के साथ महाराष्ट्र में एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी है। शिवसेना के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, शीर्ष पर स्तर पर पार्टी में एक प्रमुख और एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी है।आगे आयोग ने कहा, 25 जून, 2022 को उद्धव ठाकरे की तरफ से अनिल देसाई ने आयोग को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कुछ विधायकों द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियों के बारे में सूचित किया था। उन्होंने ‘शिवसेना या बालासाहेब’ के नामों का उपयोग कर किसी भी राजनीतिक दल की स्थापना के लिए अग्रिम आपत्ति जताई थी। इसके बाद अनिल देसाई ने 01.07.2022 को भेजे गए ईमेल 30.06.2022 को जारी 3 पत्र अटैच किए थे, जिनमें यह उल्लेख किया गया था कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले चार सदस्यों ने स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। इसलिए सदस्यों को शिवसेना नेता के उपनेता के पद से हटा दिया जाता है। इनमें एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटिल, तांजी सावंत और उदय सामंत शामिल थे. साथ ही कहा गया था कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रमुख हैं।

Advertisement

Related posts

BMC: 4150 करोड़ की कोविड लागत का विवरण जारी, मनपा आयुक्त ने रिपोर्ट अनिल गलगली को भेजी

Deepak dubey

भगवान का घर कहाँ है? पापा को भेजो , दिवाली आई ..’, आत्महत्या करने वाले किसान बेटी ने मुख्यमंत्री को लिखा भावुक पत्र

Deepak dubey

जानलेवा एक्सप्रेस वे !

Deepak dubey

Leave a Comment