
जो इंडिया / मुंबई:
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुलुंड स्थित ‘आकाश ग्राहक सहकारी संस्था मर्यादित’ को वर्ष 2021 में ठाणे जिले में राशनिंग सप्लाई का ठेका दिया गया था। लेकिन सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त दस्तावेजों में यह खुलासा हुआ कि यह संस्था केवल ‘मुलुंड टी विभाग’ तक सीमित है। बावजूद इसके, ठेका प्राप्त करने के लिए संस्था ने अपने कार्यक्षेत्र को ‘मुंबई और ठाणे जिला’ बताया और यह फर्जी प्रमाणपत्र विभागीय पोर्टल पर अपलोड कर ठेका हासिल किया गया।
इस गड़बड़ी की शिकायत राज्य सरकार के अन्न, नागरी पुरवठा एवं ग्राहक संरक्षण विभाग से की गई, जिसके बाद कक्ष अधिकारी डॉ. अंजली पाटील द्वारा की गई जांच में स्पष्ट रूप से फर्जी प्रमाणपत्र का उपयोग सामने आया। विभाग ने संस्था से तीन दिनों में स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया।
जांच अधिकारी की सिफारिश के बावजूद, छह महीने बीत जाने के बाद भी राशनिंग विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सूत्रों के अनुसार, विभागीय अधिकारी ठेकेदार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।
इस पर एडवोकेट कैलाश लोकरे ने लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कराते हुए 15 दिन के भीतर कार्रवाई की मांग की थी और चेतावनी दी थी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई, तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
लोकायुक्त ने अब राज्य सरकार के संबंधित विभाग से रिपोर्ट तलब की है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।