जो इंडिया / नई दिल्ली: (RBI unclaimed deposits)
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देशभर में उन करोड़ों खाताधारकों के लिए बड़ी पहल शुरू की है, जिनके बैंक खाते 10 साल से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े हैं। ऐसे सभी खातों में जमा राशि को ठेवीदार शिक्षण एवं जागरूकता निधी (DEA Fund) में स्थानांतरित कर दिया जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि खाता धारक या उनके परिवार के सदस्य अभी भी इस रकम पर दावा कर सकते हैं।
आरबीआई ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच विशेष जागरूकता एवं दावा शिबिरों का आयोजन करने की घोषणा की है, ताकि लोग भूली-बिसरी जमा राशि आसानी से वापस पा सकें।
क्या है मामला?
देश में लाखों बैंक खाते लंबे समय तक बिना लेनदेन के निष्क्रिय हो जाते हैं। खाते में जमा राशि वर्षों तक बिना इस्तेमाल के पड़ी रहती है—ऐसी रकम को RBI अपने विशेष फंड DEA Fund में ट्रांसफर करता है।
हालांकि, यह पैसा खाताधारक का ही रहता है और उसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।
कौन कर सकता है दावा?
खाता धारक स्वयं
खाताधारक के परिवार के सदस्य
कानूनी उत्तराधिकारी
बस उसके पास वैध KYC दस्तावेज होने चाहिए।
कैसे करें अपनी भूली हुई जमा राशि की खोज?
आरबीआई ने इसके लिए UDGAM Portal जारी किया है:
👉 UDGAM पोर्टल: https://udgam.rbi.org.in
यहां नाम और मोबाइल नंबर द्वारा कई बैंकों में फैली निष्क्रिय जमा राशि की जानकारी एक ही जगह मिल सकती है।
पैसा वापस पाने की प्रक्रिया
1. निकटतम बैंक शाखा में जाएं
चाहे वह पुराना खाता किसी भी शहर में खुला हो।
2. KYC दस्तावेज जमा करें
आधार कार्ड
पासपोर्ट
वोटर ID
ड्राइविंग लाइसेंस
3. क्लेम फॉर्म भरें और सबमिट करें
4. यदि लागू हो तो ब्याज सहित राशि वापस मिलेगी
विशेष जागरूकता अभियान: अक्टूबर–दिसंबर 2025
आरबीआई देशभर की शाखाओं और बैंकों के साथ मिलकर 3 महीने तक विशेष कैंप चलाएगा।
इन शिबिरों में लोग अपनी निष्क्रिय जमा राशि के बारे में जानकारी ले सकेंगे और वहीं पर दावा भी कर सकेंगे।
RBI की अपील: सतर्क रहें, जागरूक बनें
फर्जी कॉल्स से सावधान रहें
बैंक कभी भी OTP, PIN या पासवर्ड नहीं पूछते
केवल आधिकारिक वेबसाइट और शाखा पर ही जानकारी दें
