जो इंडिया / मुंबई:
फिलहाल रेलवे की आरक्षण सूची ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले जारी की जाती है। इस कारण यदि वेटिंग लिस्ट का टिकट कन्फर्म नहीं होता, तो यात्रियों को काफी असुविधा होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन ने ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले ही आरक्षण सूची जारी करने का निर्णय लिया है। इससे यात्रियों की संख्या के अनुसार रेलवे प्रशासन ट्रेन में आवश्यकतानुसार कोच जोड़ सकेगा। साथ ही प्लेटफॉर्म पर व्यवस्थाओं की भी उचित निगरानी की जा सकेगी।
ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य
1 जुलाई 2025 से, आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से खरीदे गए तत्काल टिकट केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध होंगे जिन्होंने आधार के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण किया हो। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों को अपने आईआरसीटीसी उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल से आधार संख्या लिंक करनी होगी और उसे सफलतापूर्वक सत्यापित भी करना होगा, तभी वे ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। वहीं 15 जुलाई 2025 से कंप्युटराइज्ड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) काउंटरों और अधिकृत रेलवे एजेंटों के माध्यम से बुक किए गए सभी तत्काल टिकटों के लिए ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) प्रमाणीकरण के माध्यम से एक अतिरिक्त सत्यापन अनिवार्य होगा।
सामान्य यात्रियों को तत्काल टिकटों तक समान रूप से पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे ने अधिकृत टिकट एजेंटों के लिए बुकिंग के शुरुआती समय पर प्रतिबंध लगाया है। नए नियम के अंतर्गत, तत्काल बुकिंग विंडो खुलने के पहले 30 मिनट तक अधिकृत एजेंट तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकेंगे।