परिवहन नियमों की अनदेखी कर सड़कों पर धड़ल्ले से स्कूल बसों को दौड़ाने वाले चालकों की अब खैर नहीं है। बसों में सीटों से अधिक छात्रों को ढोना चालकों को भारी पड़ने वाला है। आरटीओ इसकी बाकायदा जांच करेगी। इतना ही नहीं बिना लाइसेंस के पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसे लेकर परिवहन आयुक्त ने बाकायदा आदेश भी निर्गत कर दिया है।
सीट से अधिक छात्रों को ढोने की मिली है शिकायत
जानकारी के अनुसार स्कूल बसों में छात्रों को ठूंसकर भर उन्हें स्कूल और घर लाया-ले जाया जा रहा है। इतना ही नहीं कई स्कूल बसें बिना परमिट के चल रहे हैं। इसे लेकर शिकायतें मिल रही थी। जिसे गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने सभी प्रादेशिक, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को ऐसे बसों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई में पुलिस की भी मदद लेने का भी सुझाव दिया गया है।
स्कूलों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं छात्र
कोरोना के कारण दो साल से बंद स्कूल खुल गए हैं। ऐसे में अब स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ गई है। वहीं अभी तक कोरोना का प्रकोप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसलिए छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूली बसों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं चार अक्टूबर से छात्रों का परिवहन शुरू हो गया है। हालांकि मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्कूल बसों द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। इसके अनुसार स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों की जांच की जाएगी।