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आतंक के लिए दाऊद ने पाकिस्तान से हवाला के जरिए भेजे थे 25 लाख रुपए

मुंबई। अंडरवर्ल्ड डॉन गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके करीबी छोटा शकील को लेकर एनआईए ने चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है। एनआईए ने बताया कि डी कंपनी ने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में हवाला के जरिए रकम भेजी थी। यह रकम पाकिस्तान से दुबई के रास्ते सूरत लाई गई और यहां से मुंबई तक पहुंची। मुंबई में आरिफ शेख और शब्बीर शेख को 25 लाख रुपये आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और बड़ी सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम देने के लिए मिली। एनआईए ने दाऊद, शकील, उसके बहनोई मोहम्मद सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट और दोनों शेखों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है, जिसमें यह खुलासा हुआ है। रकम के लेनदेन के लिए कोड का प्रयोग भी होता था, जो गंदे मेसेज था।

डी कंपनी की संचालित वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क और संगठित अपराध सिंडिकेट से संबंधित मामले में, शब्बीर ने आरिफ के कहने पर 29 अप्रैल को मलाड (पूर्व) में एक हवाला ऑपरेटर से यह रकम ली थी।

सूरत के हवाला ऑपरेटर की गवाही

टेरर फाइनेंसिंग केस चार्जशीट में, एनआईए ने 6 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। इसमें कहा है कि पिछले चार वर्षों में हवाला के जरिए देश में लगभग 12-13 करोड़ रुपये भेजे गए। गवाह सूरत का एक हवाला ऑपरेटर है जिसकी पहचान सुरक्षा कारणों से गुप्त रखी गई है। बयान में कहा गया है, ‘जांच के दौरान यह पता चला है कि राशिद मरफानी उर्फ राशिद भाई दुबई में वांछित गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को भारत भेजने के लिए हवाला मनी ट्रांसफर का काम स्वीकार करता था। इस रकम के लेनदेन के लिए गंदे मेसज कोड वर्ड यूज होता था।

चार्जशीट में दाऊद, शकील, उसके साले सलीम फ्रूट, आरिफ शेख और शब्बीर शेख को नामजद किया गया है। सलीम फ्रूट, आरिफ शेख और शब्बीर शेख तीनों गिरफ्तार हैं।

9 मई को शब्बीर के घर से बरामद हुए थे 5 लाख
एनआईए ने अपने आरोपपत्र में बताया कि कैसे 25 लाख रुपये पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियों के लिए भेजे गए थे। एनआईए ने दावा किया कि शब्बीर ने 5 लाख रुपये रखे थे और बाकी आरिफ को एक गवाह के सामने दिए थे। एनआईए ने कहा कि यह ध्यान रखना उचित है कि 9 मई, 2022 को उनके घर की तलाशी के दौरान ए -2 (शब्बीर) से 5 लाख रुपये बरामद किए गए थे।

एनआईए ने संकेत दिया कि हवाला की यह रकम भारत से लेकर फाइनेंसरों तक दोनों तरफ से बह रहा था। इसने विशेष रूप से जबरन वसूली के पांच अलग-अलग उदाहरणों को सूचीबद्ध किया है। एक में, आरिफ और शब्बीर के जरिए हवाला चैनलों के माध्यम से एक दशक में एक गवाह से लगभग 16 करोड़ रुपये की उगाही की गई थी।

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