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Chhota Rajan acquitted 2004 case: छोटा राजन 2004 मर्डर अटेम्प्ट केस में बरी, अदालत ने सबूतों को अपर्याप्त माना

chhota rajan

जो इंडिया / मुंबई: 

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मुंबई की एक विशेष अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन (Gangster Chhota Rajan) को 2004 के एक व्यवसायी पर हमले की साजिश के मामले में बरी कर दिया है। यह मामला पिछले 21 वर्षों से लंबित था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष राजन की कथित संलिप्तता के समर्थन में कोई ठोस और आपत्तिजनक सबूत पेश नहीं कर सका।

मामला नंदकुमार हरचंदानी नामक एक व्यवसायी से जुड़ा है, जो अंधेरी में एक स्लम पुनर्वास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य कर रहे थे। जमीन के पूर्व मालिकों और एक ठेकेदार से भुगतान को लेकर विवाद के बाद, हरचंदानी को कथित रूप से धमकी भरे कॉल्स आए, जिनके बारे में दावा किया गया कि वे छोटा राजन के गिरोह से संबंधित थे।

अभियोजन पक्ष का कहना था कि राजन ने हरचंदानी को खत्म करने का आदेश दिया था और इस सिलसिले में हथियार और शूटर की व्यवस्था भी की गई थी। हालांकि, अदालत ने कहा कि यह सभी दावे परिस्थितिजन्य थे और राजन की सीधी भागीदारी को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

उल्लेखनीय है कि छोटा राजन वर्तमान में पत्रकार जे डे की हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है।

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