जो इंडिया / ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में ट्रैफिक पुलिसकर्मी (Traffic Constable) के साथ खुलेआम सड़क पर हुई बदसलूकी और मारपीट की एक घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। यह घटना बुधवार को भिवंडी के पास पूर्णा गांव इलाके में उस समय घटी जब एक टेम्पो चालक को ट्रैफिक कांस्टेबल द्वारा रोका गया। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, और इसी दौरान राहगीरों द्वारा बनाए गए वीडियो ने सोशल मीडिया पर तुफान मचा दिया। वायरल वीडियो के कारण न केवल पुलिस प्रशासन में हलचल मची, बल्कि आम नागरिकों में भी भारी रोष देखा गया।
क्या है मामला?
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 11:45 बजे ट्रैफिक कांस्टेबल विजय चव्हाण ठाणे-भिवंडी रोड पर ट्रैफिक नियंत्रित कर रहे थे। इसी दौरान एक टेम्पो — जिसे 30 वर्षीय परेश यादव चला रहा था — को उन्होंने रुकने का इशारा किया। लेकिन टेम्पो चालक ने आदेश की अनदेखी कर वाहन बढ़ा दिया।
थोड़ी दूर आगे जाकर जब कांस्टेबल ने दोबारा संकेत दिया, तब टेम्पो रुका। लेकिन रुकते ही चालक ने कांस्टेबल से गाली-गलौज शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब चालक ने वाहन से उतरकर ट्रैफिक कांस्टेबल की कॉलर पकड़ ली और मारपीट शुरू कर दी। यह सारा घटनाक्रम सड़क पर मौजूद राहगीरों के मोबाइल कैमरे में कैद हो गया।

वायरल वीडियो ने बढ़ाई चिंता
घटना का वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ट्विटर (अब X), फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित कई प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो शेयर किया गया। लोगों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर चिंता जताई और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार
वीडियो वायरल होते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आई और गुरुवार को आरोपी टेम्पो चालक परेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 132 (लोक सेवक पर हमला), 121(1) (लोक सेवक को चोट पहुँचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी), और 352 (शांति भंग करने का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे शनिवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
पुलिस की अपील
ठाणे पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आम जनता से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का सम्मान करें। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि कानून के रक्षक पर हमला करना गंभीर अपराध है, और ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी।
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