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MUMBAI: उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ मिली शिकायतों की जानकारी देने से एनसीबी का इनकार

Deepak dubey
Last updated: January 19, 2023 10:01 am
Deepak dubey
Published: December 28, 2022
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Gyanaser
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मुंबई । आर्यन खान ड्रग केस को लेकर सुर्खियों में आए एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ मिली शिकायतों का एनसीबी ने खुलासा करने से इनकार कर दिया है। NCB ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 का हवाला देते हुए RTI कार्यकर्ता अनिल गलगली को जानकारी देने से इंकार कर दिया है।

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आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ प्राप्त विभिन्न शिकायतों के साथ-साथ विभिन्न शिकायतों की वर्तमान स्थिति पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट एनसीबी से मांगी थी। NCB ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 के तहत सूचना देने से इनकार किया है। इसके खिलाफ अनिल गलगली ने प्रथम अपील दाखिल की है।

अनिल गलगली का कहना है कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से जुड़ी जानकारी आरटीआई कानून, 2005 के दायरे में आती है और कोई भी एजेंसी इससे मुक्त नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मांगी गई जानकारी को बहिष्करण खंड से छूट दी जाएगी यदि यह भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित है, इसका जिक्र करते हुए गलगली ने कहा कि इस तरह की सूचनाओं को सार्वजनिक कर वेबसाइट पर अपलोड करने की जरूरत है ताकि नागरिकों तक यह जानकारी आसानी से पहुंच सके।

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